सिगरेट पर MRP से 20 रुपए ज्यादा वसूले, कंपनी-दुकानदार दोनों नपे, लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहक ऐसे करें शिकायत

Consumer Court Verdict: अलीगढ़ में सिगरेट को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचने वाला एक दुकानदार और सिगरेट बनाने वाले मशहूर कंपनी आईटीसी दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. उपभोक्ता कोर्ट ने इस मामले में सख्त कारवाई करते हुए लाखों रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. उपभोक्ता कोर्ट के इस फैसला न सिर्फ अलीगढ़, बल्कि पूरे प्रदेश के दुकानदारों में हड़कम्प मच गया है. 29 जनवरी को एक ग्राहक ने दुकानदार से 'क्लासिक' ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था. हालांकि, उससे उस सिगरेट पैकेट पर छपे MRP से 20 रुपये ज्यादा वसूले गए. जब उसने इसका विरोध किया, तब भी दुकानदार ने उससे 360 रुपये वसूले यानी 20 रुपये ज्यादा लिए. इसके बाद ग्राहक ने सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया. क्या है कोर्ट का फैसला? मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना. इसके आयोग की पीठ के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने शिकायत को सही ठहराया. आयोग ने दुकानदार को दोषी मानते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 39(1)(के) के तहत दोनों विपक्षी गणों पर करीब 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी साथ ही आदेश दिया गया कि उपभोक्ता को वसूले गए 20 रुपये 18% वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं और मानसिक उत्पीड़न के एवज में 5,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाए. ग्राहक कैसे करें शिकायत? कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि किसी भी तरह की वस्तु को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचना कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में उपभोक्ता इन सबूत के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पक्का बिल लें: दुकानदार से पक्का बिल या कैश मेमो जरूर लें. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): इस हेल्पलाइन की वेबसाइट तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं.   टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत करें.  ई-दाखिल: E-Daakhil Portal के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट

Jun 21, 2026 - 11:30
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सिगरेट पर MRP से 20 रुपए ज्यादा वसूले, कंपनी-दुकानदार दोनों नपे, लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहक ऐसे करें शिकायत

Consumer Court Verdict: अलीगढ़ में सिगरेट को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचने वाला एक दुकानदार और सिगरेट बनाने वाले मशहूर कंपनी आईटीसी दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. उपभोक्ता कोर्ट ने इस मामले में सख्त कारवाई करते हुए लाखों रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. उपभोक्ता कोर्ट के इस फैसला न सिर्फ अलीगढ़, बल्कि पूरे प्रदेश के दुकानदारों में हड़कम्प मच गया है.

29 जनवरी को एक ग्राहक ने दुकानदार से 'क्लासिक' ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था. हालांकि, उससे उस सिगरेट पैकेट पर छपे MRP से 20 रुपये ज्यादा वसूले गए. जब उसने इसका विरोध किया, तब भी दुकानदार ने उससे 360 रुपये वसूले यानी 20 रुपये ज्यादा लिए. इसके बाद ग्राहक ने सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया.

क्या है कोर्ट का फैसला?

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना. इसके आयोग की पीठ के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने शिकायत को सही ठहराया. आयोग ने दुकानदार को दोषी मानते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 39(1)(के) के तहत दोनों विपक्षी गणों पर करीब 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है.

Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी

साथ ही आदेश दिया गया कि उपभोक्ता को वसूले गए 20 रुपये 18% वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं और मानसिक उत्पीड़न के एवज में 5,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाए.
 
ग्राहक कैसे करें शिकायत?

कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि किसी भी तरह की वस्तु को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचना कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में उपभोक्ता इन सबूत के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • पक्का बिल लें: दुकानदार से पक्का बिल या कैश मेमो जरूर लें.
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): इस हेल्पलाइन की वेबसाइट तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 
  •  टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत करें. 
  • ई-दाखिल: E-Daakhil Portal के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट

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