देश में कितने फीसदी लोगों के पास पासपोर्ट, कैसे होता है जारी? विदेश मंत्रालय ने सब साफ कर दिया
क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल नागरिकता वेरिफिकेशन करने के लिए किया जा सकता है? इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. बीते दिनों इस पर खूब सियासी बवाल देखने को मिला था. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (14 जुलाई) को साफ किया है कि पासपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को 'नियंत्रित करता' है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले उचित ‘वेरिफिकेशन’ के बाद जारी किया जाता है और मौजूदा समय में केवल 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है. क्या बोले रणधीर जायसवाल? जायसवाल ने कहा, 'भारतीय पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज होता है जिसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है.' उन्होंने कहा, 'इसे एक तय प्रक्रिया के तहत जरूरी जांच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है. भारतीय नागरिकों या किसी भी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम 'पासपोर्ट कानून, 1967' और 'पासपोर्ट नियम, 1980' के तहत किया जाता है.' विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताया था, न कि नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज. ये टिप्पणियां इस सवाल के जवाब में आई थीं कि क्या निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. राहुल गांधी, जोसेफ विजय से जेपी नड्डा तक... जंतर-मंतर पर नीट के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए CJP ने भेजा न्योता 'पासपोर्ट नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट नहीं' अधिकारियों ने कहा था कि पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है और यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है. इन टिप्पणियों पर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई थी कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत कैसे नहीं हो सकता. कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार उन भारतीयों के नागरिकता अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे वह असहमत है. 12 बाइकर्स और एक SUV मालिक पर लद्दाख प्रशासन सख्त, संरक्षित इलाकों में गैरकानूनी तरीके से गाड़ी चलाने पर लगाया भारी जुर्माना
क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल नागरिकता वेरिफिकेशन करने के लिए किया जा सकता है? इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. बीते दिनों इस पर खूब सियासी बवाल देखने को मिला था. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (14 जुलाई) को साफ किया है कि पासपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को 'नियंत्रित करता' है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले उचित ‘वेरिफिकेशन’ के बाद जारी किया जाता है और मौजूदा समय में केवल 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है.
क्या बोले रणधीर जायसवाल?
जायसवाल ने कहा, 'भारतीय पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज होता है जिसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है.' उन्होंने कहा, 'इसे एक तय प्रक्रिया के तहत जरूरी जांच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है. भारतीय नागरिकों या किसी भी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम 'पासपोर्ट कानून, 1967' और 'पासपोर्ट नियम, 1980' के तहत किया जाता है.'
विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताया था, न कि नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज. ये टिप्पणियां इस सवाल के जवाब में आई थीं कि क्या निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
'पासपोर्ट नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट नहीं'
अधिकारियों ने कहा था कि पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है और यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है. इन टिप्पणियों पर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई थी कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत कैसे नहीं हो सकता. कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार उन भारतीयों के नागरिकता अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे वह असहमत है.
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