इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक फाइल कर पाएंगे ITR

ITR Filing: केन्द्र सरकार ने आयकर रिटर्न भरने वालों राहत बड़ी देते हुए इसे फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. इसका मतलब ये हुआ कि वेतनभोगी लोगों और उन करदाताओं को, जिनके अकाउंट्स के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब 46 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा.  यदि अंतिम तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. आईटीआर की बढ़ी समय-सीमा आयकर विभाग की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी गई है. डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 तक जमा किए जाने वाले आईटीआर की डेडलाइन अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. ऐसा आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव, टीडीएस क्रेडिट को सही तरीके से दिखाने और सिस्टम को तैयार करने की जरूरत की वजह से ऐसा फैसला किया गया. ऐसा कर रिटर्न फाइल सटीक और आसान होगा. जल्द ही इस बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा. Kind Attention Taxpayers!CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025 आयकर विभाग की तरफ से हाल में एसेसमेंट ईयर 20225-26 के लिए सातों आईटीआर फॉर्म जारी किए गए हैं, जिनमें कई बड़ा बदलाव हुए हैं. इन्हें लागू करने के लिए सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है. यूटिलिटीज की टेस्टिंग भी की जा रही है. उदाहरण के लिए Trust या फिर Charitable Institutions के लिए आईटीआर-7 को 11 मई को नोटिफाई किया गया, जबकि छोटे और मझोले करदाताओं को लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को 29 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है. सीबीडीटी ने ये भी बताया कि टीडीएस स्टेटमेंट, जिसे 31 मई 2025 तक जमा किए जाएंगे, वे सभी जून की शुरुआत में दिखने लगेंगे. इसके चलते ही रिटर्न फाइल में इस बार समय कम पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है. आमतौर पर, आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी/मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं. हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था. CBDT ने कहा, ‘‘ करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, ये निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है.’’  ये भी पढ़ें: नए बाजार, GDP और निर्यात को बढ़ावा..., ट्रंप टैरिफ पर आयी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है

May 28, 2025 - 11:30
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक फाइल कर पाएंगे ITR

ITR Filing: केन्द्र सरकार ने आयकर रिटर्न भरने वालों राहत बड़ी देते हुए इसे फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. इसका मतलब ये हुआ कि वेतनभोगी लोगों और उन करदाताओं को, जिनके अकाउंट्स के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब 46 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा.  यदि अंतिम तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

आईटीआर की बढ़ी समय-सीमा

आयकर विभाग की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी गई है. डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 तक जमा किए जाने वाले आईटीआर की डेडलाइन अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. ऐसा आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव, टीडीएस क्रेडिट को सही तरीके से दिखाने और सिस्टम को तैयार करने की जरूरत की वजह से ऐसा फैसला किया गया. ऐसा कर रिटर्न फाइल सटीक और आसान होगा. जल्द ही इस बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा.

आयकर विभाग की तरफ से हाल में एसेसमेंट ईयर 20225-26 के लिए सातों आईटीआर फॉर्म जारी किए गए हैं, जिनमें कई बड़ा बदलाव हुए हैं. इन्हें लागू करने के लिए सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है. यूटिलिटीज की टेस्टिंग भी की जा रही है. उदाहरण के लिए Trust या फिर Charitable Institutions के लिए आईटीआर-7 को 11 मई को नोटिफाई किया गया, जबकि छोटे और मझोले करदाताओं को लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को 29 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है.

सीबीडीटी ने ये भी बताया कि टीडीएस स्टेटमेंट, जिसे 31 मई 2025 तक जमा किए जाएंगे, वे सभी जून की शुरुआत में दिखने लगेंगे. इसके चलते ही रिटर्न फाइल में इस बार समय कम पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है.

आमतौर पर, आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी/मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं. हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था. CBDT ने कहा, ‘‘ करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, ये निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है.’’ 

ये भी पढ़ें: नए बाजार, GDP और निर्यात को बढ़ावा..., ट्रंप टैरिफ पर आयी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है

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