आरबीआई का 100 और 200 रुपये के नोट को लेकर जानें क्या है नया फरमान, बैंकों में हड़कंप

RBI On ATM Dispense: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैकों को 100 रुपये और 200 रुपए को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया गया है. इसकी वजह से बैकों में हड़कंप जैसी स्थिति है. बैंकिंग रेगुलेटर ने दोनों नोटों को लेकर जारी अपने सर्कुलर में कहा कि उनके आदेश को जल्द से जल्द माना जाए और उसे लागू किया जाए. अब आइये आपको बताते हैं कि आखिर आरबीआई ने बैंकों को दिए अपने आदेश में क्या कुछ कहा है.  आरबीआई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में देश के सभी बैंकों से कहा कि इस बात को यह सुनिश्चित करे कि एटीएम से 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी पर्याप्त संख्या में निकले, ताकि बाजार में इनकी उपलब्धता बनी रहे.  बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (WLAOs) को आरबीआई के इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू करने को कहा गया है.  गौरतलब है कि गैर-बैंकिंग संस्थाओं की तरफ से संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में आगे कहा है कि 30 सितंबर, 2025 तक देश के 75 प्रतिशत ATM में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या फिर 200 रुपये के नोट निकले और इसे बैंक को सुनिश्चित करना होगा.  इसके बाद 31 मार्च, 2026 तक देश के 90 प्रतिशत ATM में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये नोट निकलने चाहिए. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता को इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ) को इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक परिपत्र में कहा, ''अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यवर्ग के बैंक नोट तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है कि सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक (डब्ल्यूएलएओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम से नियमित आधार पर 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी निकलें.''  ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भरोसा, उथल-पुथल के बावजूद नहीं रुकेगी अर्थव्यवस्था, 6.5% रहेगा ग्रोथ रेट

Apr 29, 2025 - 11:30
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आरबीआई का 100 और 200 रुपये के नोट को लेकर जानें क्या है नया फरमान, बैंकों में हड़कंप

RBI On ATM Dispense: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैकों को 100 रुपये और 200 रुपए को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया गया है. इसकी वजह से बैकों में हड़कंप जैसी स्थिति है. बैंकिंग रेगुलेटर ने दोनों नोटों को लेकर जारी अपने सर्कुलर में कहा कि उनके आदेश को जल्द से जल्द माना जाए और उसे लागू किया जाए. अब आइये आपको बताते हैं कि आखिर आरबीआई ने बैंकों को दिए अपने आदेश में क्या कुछ कहा है. 

आरबीआई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में देश के सभी बैंकों से कहा कि इस बात को यह सुनिश्चित करे कि एटीएम से 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी पर्याप्त संख्या में निकले, ताकि बाजार में इनकी उपलब्धता बनी रहे.  बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (WLAOs) को आरबीआई के इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू करने को कहा गया है. 

गौरतलब है कि गैर-बैंकिंग संस्थाओं की तरफ से संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में आगे कहा है कि 30 सितंबर, 2025 तक देश के 75 प्रतिशत ATM में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या फिर 200 रुपये के नोट निकले और इसे बैंक को सुनिश्चित करना होगा.  इसके बाद 31 मार्च, 2026 तक देश के 90 प्रतिशत ATM में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये नोट निकलने चाहिए.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता को इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ) को इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक परिपत्र में कहा, ''अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यवर्ग के बैंक नोट तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है कि सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक (डब्ल्यूएलएओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम से नियमित आधार पर 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी निकलें.'' 

ये भी पढ़ें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भरोसा, उथल-पुथल के बावजूद नहीं रुकेगी अर्थव्यवस्था, 6.5% रहेगा ग्रोथ रेट

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