Tax Exemption Bill: टैक्स में छूट वाला बिल पास, रुपये को मिलेगी मजबूती! विदेशी निवेशकों को बड़ा तोहफा

Tax Exemption Bill: भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में एक बिल पास किया है. जिसके बाद अब विदेशी निवेशकों को खूब फायदा होगा और वो भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे. टैक्सेशन एंड अदर लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2026 को पास करने का मकसद विदेशी निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए आकर्षित करना और देश में फॉरेन रिटर्न एक्सचेंज को बढ़ाना है. इस बिल को लेकर विपक्ष का विरोध भी देखा गया, जिसके बाद लोकसभा में इसे वॉइस वोट के आधार पर पास किया गया. ये बिल 5 जून को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा. ये भी पढ़ें: MSME Bill: आप भी हैं पेमेंट अटकने से परेशान? MSME बिल लोकसभा से पास, जानें बड़े बदलाव क्या होगा इस बिल के तहतइस बिल के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) को सरकारी बॉन्ड में निवेश से होने वाले ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट दी जाएगी. इससे भारत के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेंगे. क्या बोली सरकार?सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत में ज्यादा विदेशी निवेश आएगा. इससे सरकार को कम लागत पर उधार लेने में मदद मिलेगी, रुपये पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. हाल ही के वैश्विक आर्थिक हालात और बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है. क्या- क्या है बिल में?बिल में सिर्फ सरकारी बॉन्ड ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ और बदलाव भी किए गए हैं. ऑफशोर निवेश फंड से जुड़े टैक्स नियम आसान किए गए हैं, ताकि भारत वैश्विक फंड मैनेजमेंट का बड़ा केंद्र बन सके. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डाटा सेंटर और डायमंड सेक्टर से जुड़े कुछ टैक्स नियमों में भी राहत दी गई है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, कारोबार करना आसान होगा और भारत में लंबे समय के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. ये भी पढ़ें: UPI ही नहीं RuPay कार्ड से पेमेंट पर भी लगेगा चार्ज, जानिए दोनों में क्या अंतर है?

Aug 7, 2026 - 22:30
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Tax Exemption Bill: टैक्स में छूट वाला बिल पास, रुपये को मिलेगी मजबूती! विदेशी निवेशकों को बड़ा तोहफा

Tax Exemption Bill: भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में एक बिल पास किया है. जिसके बाद अब विदेशी निवेशकों को खूब फायदा होगा और वो भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे. टैक्सेशन एंड अदर लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2026 को पास करने का मकसद विदेशी निवेशकों को भारत के सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए आकर्षित करना और देश में फॉरेन रिटर्न एक्सचेंज को बढ़ाना है.

इस बिल को लेकर विपक्ष का विरोध भी देखा गया, जिसके बाद लोकसभा में इसे वॉइस वोट के आधार पर पास किया गया. ये बिल 5 जून को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा.

ये भी पढ़ें: MSME Bill: आप भी हैं पेमेंट अटकने से परेशान? MSME बिल लोकसभा से पास, जानें बड़े बदलाव

क्या होगा इस बिल के तहत
इस बिल के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) को सरकारी बॉन्ड में निवेश से होने वाले ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट दी जाएगी. इससे भारत के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेंगे.

क्या बोली सरकार?
सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत में ज्यादा विदेशी निवेश आएगा. इससे सरकार को कम लागत पर उधार लेने में मदद मिलेगी, रुपये पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. हाल ही के वैश्विक आर्थिक हालात और बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है.

क्या- क्या है बिल में?
बिल में सिर्फ सरकारी बॉन्ड ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ और बदलाव भी किए गए हैं. ऑफशोर निवेश फंड से जुड़े टैक्स नियम आसान किए गए हैं, ताकि भारत वैश्विक फंड मैनेजमेंट का बड़ा केंद्र बन सके. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डाटा सेंटर और डायमंड सेक्टर से जुड़े कुछ टैक्स नियमों में भी राहत दी गई है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, कारोबार करना आसान होगा और भारत में लंबे समय के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: UPI ही नहीं RuPay कार्ड से पेमेंट पर भी लगेगा चार्ज, जानिए दोनों में क्या अंतर है?

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