Tax Benefits के नाम पर फर्जीवाड़ा! IT Department की रेड में 500 करोड़ का खुलासा| Paisa Live

अगर आप भी Income Tax में छूट पाने के लिए Political Donations का सहारा ले रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। IT Department ने देशभर में फर्जी टैक्स क्लेम्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 जुलाई को देश के करीब 150 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दायरे में दो राजनीतिक दल भी आए हैं, जिनके महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के कुल 10 ठिकानों पर रेड की गई। आयकर विभाग को इन छापों में पिछले तीन सालों के दौरान करीब 500 करोड़ रुपये के बोगस राजनीतिक चंदे के सबूत मिले हैं, जो कमीशन काटकर वापस लौटा दिए गए थे। जांच में सामने आया कि इन दोनों पार्टियों ने डोनेशन में मिले पैसों को राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके अलावा, फर्जी हॉस्पिटल बिल्स, बच्चों की ट्यूशन फीस, किराया रसीद आदि जैसे अन्य नकली टैक्स डिडक्शन क्लेम्स के खिलाफ भी आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। ध्यान रखें, धारा 80GGC के तहत आप किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को दिए गए डोनेशन पर 100% टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं—but केवल तभी जब भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर से किया गया हो। इस वीडियो में जानिए इस पूरी रेड की सच्चाई, टैक्स छूट के नियम, और कैसे बचें फर्जीवाड़े से।

Jul 19, 2025 - 18:30
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Tax Benefits के नाम पर फर्जीवाड़ा! IT Department की रेड में 500 करोड़ का खुलासा| Paisa Live

अगर आप भी Income Tax में छूट पाने के लिए Political Donations का सहारा ले रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। IT Department ने देशभर में फर्जी टैक्स क्लेम्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 जुलाई को देश के करीब 150 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दायरे में दो राजनीतिक दल भी आए हैं, जिनके महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के कुल 10 ठिकानों पर रेड की गई। आयकर विभाग को इन छापों में पिछले तीन सालों के दौरान करीब 500 करोड़ रुपये के बोगस राजनीतिक चंदे के सबूत मिले हैं, जो कमीशन काटकर वापस लौटा दिए गए थे। जांच में सामने आया कि इन दोनों पार्टियों ने डोनेशन में मिले पैसों को राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके अलावा, फर्जी हॉस्पिटल बिल्स, बच्चों की ट्यूशन फीस, किराया रसीद आदि जैसे अन्य नकली टैक्स डिडक्शन क्लेम्स के खिलाफ भी आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। ध्यान रखें, धारा 80GGC के तहत आप किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को दिए गए डोनेशन पर 100% टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं—but केवल तभी जब भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर से किया गया हो। इस वीडियो में जानिए इस पूरी रेड की सच्चाई, टैक्स छूट के नियम, और कैसे बचें फर्जीवाड़े से।

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