ITR 2 Online Filing : जानिए कौन इसे फाइल कर सकता है और इसमें क्या हुए नए बदलाव
ITR-2 Online Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आईटीआर-2 फाइल करना अब संभव हो गया है. आयकर विभाग ने इस सुविधा को आयकर पोर्टल पर सक्रिय कर दिया है. यानी अब अगर कोई करदाता ऑफलाइन एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल करते हुए ई-फालिंग पोर्टल से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. कई लोग ऑनलाइन विकल्प को कहीं ज्यादा तेज मानते हैं, क्योंकि कुछ डिटेल्स अपने आप उसमें आ जाती है. आयकर विभाग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा गया कि ऑनलाइन मोड के लिए आईटीआर-2 का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय कर दिया गया है. गौर करने वाली बात ये है कि इस महीने 11 जुलाई को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल फॉर्म जारी कर दिए गए थे, जिन्हें लोग डाउनलोड करके ऑफलाइन भर सकते हैं और फिर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. किसके लिए है आईटीआर-2 दरअसल, आईटीआर-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन से होती है, एक से ज्यादा घर हो, पूंजीगत आय या फिर आय के अन्य स्त्रोत हों. ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो व्यावसायी है या फिर पेशेवर रूप से उनकी कमाई होती है. हिन्दू अविभाजित परिवार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वे इस नियम के दायरे में आ रहे हों. इस साल आईटीआर-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें करदाता को पता होना चाहिए. नए इंडेक्सेशन और टैक्स नियम के लागू होने के बाद 23 जुलाई 2024 के पहले और उसके बाद के दीर्घकालिक पूंजीगत आय को अलग-अलग रिपोर्ट करना होगा. ये भी पढ़ें: सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बढ़ी चमक, जानें 19 जुलाई 2025 को आपके शहर का भाव

ITR-2 Online Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आईटीआर-2 फाइल करना अब संभव हो गया है. आयकर विभाग ने इस सुविधा को आयकर पोर्टल पर सक्रिय कर दिया है. यानी अब अगर कोई करदाता ऑफलाइन एक्सेल वर्जन का इस्तेमाल करते हुए ई-फालिंग पोर्टल से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. कई लोग ऑनलाइन विकल्प को कहीं ज्यादा तेज मानते हैं, क्योंकि कुछ डिटेल्स अपने आप उसमें आ जाती है.
आयकर विभाग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा गया कि ऑनलाइन मोड के लिए आईटीआर-2 का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय कर दिया गया है.
गौर करने वाली बात ये है कि इस महीने 11 जुलाई को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल फॉर्म जारी कर दिए गए थे, जिन्हें लोग डाउनलोड करके ऑफलाइन भर सकते हैं और फिर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.
किसके लिए है आईटीआर-2
दरअसल, आईटीआर-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन से होती है, एक से ज्यादा घर हो, पूंजीगत आय या फिर आय के अन्य स्त्रोत हों. ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो व्यावसायी है या फिर पेशेवर रूप से उनकी कमाई होती है. हिन्दू अविभाजित परिवार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वे इस नियम के दायरे में आ रहे हों.
इस साल आईटीआर-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें करदाता को पता होना चाहिए. नए इंडेक्सेशन और टैक्स नियम के लागू होने के बाद 23 जुलाई 2024 के पहले और उसके बाद के दीर्घकालिक पूंजीगत आय को अलग-अलग रिपोर्ट करना होगा.
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