SIR के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार (18 अगस्त, 2025) को सार्वजनिक कर दिए हैं. अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्रों पर ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ऐसा ऑनलाइन भी किए जाने की संभावना है. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के मुताबिक रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेशबिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह चुनाव आयोग से कहा था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करे. साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके. मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार में मृत घोषित लगभग 22 लाख मतदाताओं की मौत हाल-फिलहाल में नहीं हुई, बल्कि पहले उनकी मौत दर्ज नहीं की गई थी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पिछले सामान्य पुनरीक्षण के दौरान गणना फॉर्म हर घर में नहीं दिए गए थे. जब तक लोग अपने परिवारों में हुई मौतों के बारे में सूचना नहीं देते, तब तक बूथ स्तर के अधिकारियों के पास ऐसे मामलों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं होता. ये भी पढ़ें सिर्फ 40,000 रुपये मुआवजा... ट्रेनिंग में दिव्यांग हुए करीब 500 कैडेट्स के लिए SC ने केंद्र से पूछा- बताएं, इनके लिए आपके पास क्या स्कीम है?

चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सोमवार (18 अगस्त, 2025) को सार्वजनिक कर दिए हैं. अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए.
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्रों पर ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ऐसा ऑनलाइन भी किए जाने की संभावना है. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के मुताबिक रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह चुनाव आयोग से कहा था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करे. साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके.
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार में मृत घोषित लगभग 22 लाख मतदाताओं की मौत हाल-फिलहाल में नहीं हुई, बल्कि पहले उनकी मौत दर्ज नहीं की गई थी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पिछले सामान्य पुनरीक्षण के दौरान गणना फॉर्म हर घर में नहीं दिए गए थे. जब तक लोग अपने परिवारों में हुई मौतों के बारे में सूचना नहीं देते, तब तक बूथ स्तर के अधिकारियों के पास ऐसे मामलों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं होता.
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