IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल

आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है. जयपुर में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण मामले में कोर्ट से यश दयाल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा कतई नहीं लगता कि आरोपी को गलत फंसाया गया है.   जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने तेज गेंदबाज यश दयाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने यश दयाल की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब यश दयाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा है.  जुलाई महीने में दर्ज हुई थी एफआईआर बता दें कि इसी साल जुलाई में तेज गेंदबाज यश दयाल पर एफआईआर दर्ज हुई थी. रेप केस में फंसे यश दयाल तब से ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. उनपर पर 17 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया गया है. जानें क्या है पूरा मामला  मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश दयाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी. शिकायत में कहा गया था कि यश ने करियर बनाने का झांसा देकर ढाई साल तक रेप किया. पीड़िता के मोबाइल से मिली चैट, तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर लिखी. हालांकि, यश दयाल के वकील का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं. यश ने हमेशा पीड़ित लड़की से सार्वजनिक स्थानों पर ही मुलाकात की. उनका कहना है कि पीड़िता ने यश से खुद को बालिग बताया था. साथ ही आर्थिक तंगी का हवाला देकर आर्थिक रूप से मदद भी ली थी. वहीं कई बार अलग-अलग जरूरत बताकर पैसा लिया. 

Dec 24, 2025 - 20:30
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IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल

आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है. जयपुर में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण मामले में कोर्ट से यश दयाल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा कतई नहीं लगता कि आरोपी को गलत फंसाया गया है.  

जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने तेज गेंदबाज यश दयाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने यश दयाल की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब यश दयाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा है. 

जुलाई महीने में दर्ज हुई थी एफआईआर

बता दें कि इसी साल जुलाई में तेज गेंदबाज यश दयाल पर एफआईआर दर्ज हुई थी. रेप केस में फंसे यश दयाल तब से ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. उनपर पर 17 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया गया है.

जानें क्या है पूरा मामला 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश दयाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी. शिकायत में कहा गया था कि यश ने करियर बनाने का झांसा देकर ढाई साल तक रेप किया. पीड़िता के मोबाइल से मिली चैट, तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर लिखी. हालांकि, यश दयाल के वकील का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं. यश ने हमेशा पीड़ित लड़की से सार्वजनिक स्थानों पर ही मुलाकात की. उनका कहना है कि पीड़िता ने यश से खुद को बालिग बताया था. साथ ही आर्थिक तंगी का हवाला देकर आर्थिक रूप से मदद भी ली थी. वहीं कई बार अलग-अलग जरूरत बताकर पैसा लिया. 

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