ठग सुकेश और जैकलीन की बढ़ी मुश्किलें, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कोर्ट ने दिया ये सख्त निर्देश
Conman Sukesh Chandrashekhar: कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं. मामला 200 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में सुकेश समेत इन तीनों के खिलाफ समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी से जुड़े MCOCA मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए इस मामले को 3 जून को सूचीबद्ध किया है. दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था. यह भी पढ़ें: राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करने से साफ इनकार, CM सम्राट चौधरी को दी चुनौती, कहा- 'फोर्स बुलाकर...' ईडी ने किया था जैकलीन की याचिका का विरोध वहीं, इस पूरे मामले में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की थी. ईडी ने कोर्ट में विरोध किया था. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी ती. वे इस मामले में सहभागी थीं. इसके बाद जैकलीन फर्नांडिस ने स्पेशल जज प्रशांत शर्मा के सामने अपनी याचिका वापस ले ली थी. वहीं जनवरी में सुकेश ने कोर्ट में एक आवेदन देकर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ लौटाने की पेशकश भी की थी. उसने शर्त रखते हुए कहा कि इस रकम को लौटाने की पेशकश में उसका अपराध स्वीकार करना न माना जाए. 200 करोड़ की ठगी का मामला यह एक बेहद ही हाईप्रोफाइल मामला है. दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से सरकारी अधिकारी बनकर लगभग ₹200 करोड़ की ठगी और रंगदारी वसूली थी.सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है. जेल में भी उसके पास से महंगे सामान बरामद हो चुके है. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था. ये भी पढ़ें: Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आंख की हुई सर्जरी, अस्पताल से मिली छुट्टी
Conman Sukesh Chandrashekhar: कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं. मामला 200 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में सुकेश समेत इन तीनों के खिलाफ समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं.
इससे पहले 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी से जुड़े MCOCA मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए इस मामले को 3 जून को सूचीबद्ध किया है. दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था.
यह भी पढ़ें: राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करने से साफ इनकार, CM सम्राट चौधरी को दी चुनौती, कहा- 'फोर्स बुलाकर...'
ईडी ने किया था जैकलीन की याचिका का विरोध
वहीं, इस पूरे मामले में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की थी. ईडी ने कोर्ट में विरोध किया था. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी ती. वे इस मामले में सहभागी थीं. इसके बाद जैकलीन फर्नांडिस ने स्पेशल जज प्रशांत शर्मा के सामने अपनी याचिका वापस ले ली थी.
वहीं जनवरी में सुकेश ने कोर्ट में एक आवेदन देकर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ लौटाने की पेशकश भी की थी. उसने शर्त रखते हुए कहा कि इस रकम को लौटाने की पेशकश में उसका अपराध स्वीकार करना न माना जाए.
200 करोड़ की ठगी का मामला
यह एक बेहद ही हाईप्रोफाइल मामला है. दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से सरकारी अधिकारी बनकर लगभग ₹200 करोड़ की ठगी और रंगदारी वसूली थी.सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है. जेल में भी उसके पास से महंगे सामान बरामद हो चुके है. कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था.
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