क्या आपको भी हो रही इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी? फटाफट से ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 तक करोड़ों की तादात में टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल किया. अब इन्हें रिफंड के मिलने का बेसब्री से इंतजार है. आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के एक हफ्ते के अंदर रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाता है. कई बार तो रिफंड मिलने में 2-3 दिन का ही वक्त लगता है. लेकिन अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने से पहले यह चेक करें कि आपका आईटीआर फॉर्म आयकर विभाग द्वारा स्वीकारा गया है नहीं या रिफंड प्रॉसेस करने की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं. कई बार छोटी-मोटी गलतियों की वजह से रिफंड मिलने में देरी होती है.  ई-वेरिफिकेशन के बाद शुरू हो जाता है प्रॉसेस  आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड का प्रॉसेस शुरू हो जाता है. ज्यादातर मामलों में रिटर्न फाइल करने के दो से चार हफ्तों में रिफंड टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है. हालांकि, अगर तय समय के भीतर भी रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आए, तो रिटर्न दाखिल करने में हुई छोटी-मोटी गलतियों की जांच करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब देना या आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस को चेक करना पड़ सकता है. कई बार अमाउंट ज्यादा होने की वजह से भी रिफंड मिलने में देर लग सकती है.  रिफंड में देरी के कई और भी कारण  बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है. अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है.  बैंक अकाउंट में दिया गया नाम पैन कार्ड डिटेल से अगर मैच नहीं कर रहा. अगर IFSC कोड वैलिड नहीं है. ITR में बताया गया अकाउंट अगर बंद हो गया हो.  अगर पैन आधार से लिंक नहीं है.  कैसे चेक करेंगे रिफंड स्टेटस? सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें. ध्यान रहे कि पैन कार्ड आधार से लिंक हो. अगर ऐसा नहीं है, तो आपको साइट पर 'लिंक नाउ' ऑप्शन पर क्लिक कर इसे पहले लिंक करना होगा.  अब टॉप मेन्यू में जाकर 'Service' पर क्लिक करें. इसके बाद 'Know your Refund Status' का ऑप्शन चुनें.  ई-फाइल टैब पर जाकर 'Income Tax Returns' टैब पर क्लिक कर 'View Filed Returns' ऑप्शन को चुनें. आपको आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.  ये भी पढ़ें: 'भारी मन से ले रहा फैसला...' गेमिंग सेक्टर की एक और कंपनी छंटनी का शिकार, काम से निकाले गए 120 लोग 

Sep 19, 2025 - 09:30
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क्या आपको भी हो रही इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी? फटाफट से ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 तक करोड़ों की तादात में टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल किया. अब इन्हें रिफंड के मिलने का बेसब्री से इंतजार है. आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के एक हफ्ते के अंदर रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाता है. कई बार तो रिफंड मिलने में 2-3 दिन का ही वक्त लगता है. लेकिन अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने से पहले यह चेक करें कि आपका आईटीआर फॉर्म आयकर विभाग द्वारा स्वीकारा गया है नहीं या रिफंड प्रॉसेस करने की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं. कई बार छोटी-मोटी गलतियों की वजह से रिफंड मिलने में देरी होती है. 

ई-वेरिफिकेशन के बाद शुरू हो जाता है प्रॉसेस 

आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड का प्रॉसेस शुरू हो जाता है. ज्यादातर मामलों में रिटर्न फाइल करने के दो से चार हफ्तों में रिफंड टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है. हालांकि, अगर तय समय के भीतर भी रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आए, तो रिटर्न दाखिल करने में हुई छोटी-मोटी गलतियों की जांच करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब देना या आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस को चेक करना पड़ सकता है. कई बार अमाउंट ज्यादा होने की वजह से भी रिफंड मिलने में देर लग सकती है. 

रिफंड में देरी के कई और भी कारण 

  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है. अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना जरूरी है. 
  • बैंक अकाउंट में दिया गया नाम पैन कार्ड डिटेल से अगर मैच नहीं कर रहा.
  • अगर IFSC कोड वैलिड नहीं है.
  • ITR में बताया गया अकाउंट अगर बंद हो गया हो. 
  • अगर पैन आधार से लिंक नहीं है. 

कैसे चेक करेंगे रिफंड स्टेटस?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें. ध्यान रहे कि पैन कार्ड आधार से लिंक हो. अगर ऐसा नहीं है, तो आपको साइट पर 'लिंक नाउ' ऑप्शन पर क्लिक कर इसे पहले लिंक करना होगा. 
  • अब टॉप मेन्यू में जाकर 'Service' पर क्लिक करें. इसके बाद 'Know your Refund Status' का ऑप्शन चुनें. 
  • ई-फाइल टैब पर जाकर 'Income Tax Returns' टैब पर क्लिक कर 'View Filed Returns' ऑप्शन को चुनें.
  • आपको आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

ये भी पढ़ें:

'भारी मन से ले रहा फैसला...' गेमिंग सेक्टर की एक और कंपनी छंटनी का शिकार, काम से निकाले गए 120 लोग 

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