हवाई यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल या बदलने पर नहीं देना होगा चार्ज

DGCA New Rules 2025: हवाई यात्रा करने वालों को सरकार एक तोहफा देने की योजना बना रही है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपनी नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है. जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि, अब यात्री टिकट बुकिंग करने के 48 घंटे के भीतर अपने टिकट को कैंसिल या मोडिफाई कर सकेंगे. इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. DGCA के इस प्रस्तावित नियम को अनुमति मिलती है तो, इसका सीधा फायदा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा. जो किसी इमरजेंसी के वक्त टिकट में बदलाव या कैंसिल करना चाहते है. ऐसे लोगों को अब आर्थिक नुकसान नहीं होगा. नए नियमों के तहत कैसे मिलेगा लाभ? DGCA की ओर से हवाई यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटें बाद तक फ्री मोडिफिकेशन या कैंसिलेशन विंडो उपलब्ध करवाई जाएगी. यानि की अगर यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटें के अंदर अपने प्लान में बदलाव करता है तो, उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.  साथ ही DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि, वे कैंसिल या मोडिफाई किए गए टिकटों की राशि जल्दी वापस करें. क्यों किए जा रहें है ये बदलाव? DGCA को अक्सर हवाई यात्रियों से शिकायत मिलती रहती थी कि, कैंसिल टिकट पर एयरलाइंस कपनियां मोटा चार्ज वसूलती है. कई उपभोक्ता संगठनों ने भी इस संबंध में शिकायत की है. DGCA ने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव का फैसला लिया है. इस फैसले से यात्रियों और एयरलाइंन कंपनियों के बीच संतुलन कायम करने में मदद मिल सकती है. यात्रियों को भी टिकट कैंसिल करने या मोडिफाई करने का वक्त मिल जाएगा. जिससे शिकायतें कम हो सकती है. साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत, रिफंड के प्रोसेस को भी तेज किए जाने की योजना है. जिससे यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी. यह भी पढ़ें: भारती एयरटेल का धमाका! दूसरी तिमाही में 8,651 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट  

Nov 4, 2025 - 17:30
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हवाई यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल या बदलने पर नहीं देना होगा चार्ज

DGCA New Rules 2025: हवाई यात्रा करने वालों को सरकार एक तोहफा देने की योजना बना रही है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपनी नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है. जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि, अब यात्री टिकट बुकिंग करने के 48 घंटे के भीतर अपने टिकट को कैंसिल या मोडिफाई कर सकेंगे.

इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. DGCA के इस प्रस्तावित नियम को अनुमति मिलती है तो, इसका सीधा फायदा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा. जो किसी इमरजेंसी के वक्त टिकट में बदलाव या कैंसिल करना चाहते है. ऐसे लोगों को अब आर्थिक नुकसान नहीं होगा.

नए नियमों के तहत कैसे मिलेगा लाभ?

DGCA की ओर से हवाई यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटें बाद तक फ्री मोडिफिकेशन या कैंसिलेशन विंडो उपलब्ध करवाई जाएगी. यानि की अगर यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटें के अंदर अपने प्लान में बदलाव करता है तो, उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. 

साथ ही DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि, वे कैंसिल या मोडिफाई किए गए टिकटों की राशि जल्दी वापस करें.

क्यों किए जा रहें है ये बदलाव?

DGCA को अक्सर हवाई यात्रियों से शिकायत मिलती रहती थी कि, कैंसिल टिकट पर एयरलाइंस कपनियां मोटा चार्ज वसूलती है. कई उपभोक्ता संगठनों ने भी इस संबंध में शिकायत की है. DGCA ने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव का फैसला लिया है.

इस फैसले से यात्रियों और एयरलाइंन कंपनियों के बीच संतुलन कायम करने में मदद मिल सकती है. यात्रियों को भी टिकट कैंसिल करने या मोडिफाई करने का वक्त मिल जाएगा. जिससे शिकायतें कम हो सकती है. साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत, रिफंड के प्रोसेस को भी तेज किए जाने की योजना है. जिससे यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी.

यह भी पढ़ें: भारती एयरटेल का धमाका! दूसरी तिमाही में 8,651 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट 
 

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