बवाल के बीच आवारा कुत्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई, फैसला देने वाले पुराने जज नहीं हैं इसमें शामिल

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉग लवर्स में हलचल मचा दी. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नई गठित तीन जजों के स्पेशल बेंच के पास भेज दिया है. नई बेंच इस मामले की सुनवाई गुरुवार (14 अगस्त) को करेगी. जानकारी के मुताबिक पुराने जज इस सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश पारित किया था. आवारा कुत्तों से जुड़ा यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच सुनेगी. कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन जजों ने पहले मामले की सुनवाई की थी, वे इसका हिस्सा नहीं होंगे. आवारा कुत्तों के मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने फैसला दिया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ डॉग लवर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला था. आवारा कुत्तों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज से कई लोगों की मौत हो चुकी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में कुत्तों के काटने के 26000 मामले सामने आए. वहीं इस साल 31 जुलाई तक दिल्ली में रेबीज के 49 मामले दर्ज किए गए. आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या दिया था आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने आवारा कुत्तों के मामले में स्वत:संज्ञान लिया था. उन्होंने आदेश में कहा था कि दिल्ली के सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजा जाए. नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ-साथ एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और लोगों को राहत दी जाए. बता दें कि दिल्ली में 2009 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक यहां करीब 5.6 आवारा कुत्ते पाए गए थे, लेकिन पिछले 16 सालों में कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ. हालांकि अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 10 लाख पहुंच चुकी है.

Aug 14, 2025 - 08:30
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बवाल के बीच आवारा कुत्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई, फैसला देने वाले पुराने जज नहीं हैं इसमें शामिल

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉग लवर्स में हलचल मचा दी. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नई गठित तीन जजों के स्पेशल बेंच के पास भेज दिया है. नई बेंच इस मामले की सुनवाई गुरुवार (14 अगस्त) को करेगी. जानकारी के मुताबिक पुराने जज इस सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश पारित किया था.

आवारा कुत्तों से जुड़ा यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच सुनेगी. कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन जजों ने पहले मामले की सुनवाई की थी, वे इसका हिस्सा नहीं होंगे. आवारा कुत्तों के मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने फैसला दिया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ डॉग लवर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला था.

आवारा कुत्तों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल

आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज से कई लोगों की मौत हो चुकी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में कुत्तों के काटने के 26000 मामले सामने आए. वहीं इस साल 31 जुलाई तक दिल्ली में रेबीज के 49 मामले दर्ज किए गए. आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या दिया था आदेश

जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने आवारा कुत्तों के मामले में स्वत:संज्ञान लिया था. उन्होंने आदेश में कहा था कि दिल्ली के सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजा जाए. नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ-साथ एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और लोगों को राहत दी जाए.

बता दें कि दिल्ली में 2009 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक यहां करीब 5.6 आवारा कुत्ते पाए गए थे, लेकिन पिछले 16 सालों में कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ. हालांकि अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 10 लाख पहुंच चुकी है.

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