न्यूजीलैंड ने किया पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के नियमों में बदलाव, भारतीय छात्रों को भी फायदा
न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा से जुड़ी नियमों में बदलाव किया गया है. देश 16 नवंबर 2026 से योग्य विदेशी ग्रेजुएट्स के लिए नया शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा शुरू करने जा रहा है. इसके तहत कुछ ऐसे छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड में रहकर काम कर सकेंगे, जो मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है. इसके साथ ही मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की एलिजिबिलिटी में भी विस्तार किया गया है, जिसका फायदा भारतीय छात्रों को मिल सकता है. 6 महीने का नया वर्क वीजा इमीग्रेशन न्यूजीलैंड के अनुसार नए शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा के तहत योग्य ग्रेजुएट्स के लिए अधिकतम 6 महीने तक न्यूजीलैंड में काम करने की परमिशन होगी. इस वीजा में ओपन वर्क राइट मिलेंगे. यानी आवेदन करने से पहले किसी नौकरी के ऑफर की जरूरत नहीं होगी और वीजा की शर्तों के अनुसार किसी भी कंपनी के साथ काम किया जा सकेगा. यह वीजा उन ग्रेजुएट्स के लिए है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में एलिजिबल NZQCF लेवल 5-6 या 7 योग्यता पूरे की है, लेकिन उनकी योग्यता उन्हें मौजूदा पोस्ट वर्क पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं बनती है. कौन कर सकता है आवेदन? नए वीजा के लिए संबंधित योग्यता न्यूजीलैंड में कम से कम 24 सप्ताह की फुल टाइम पढ़ाई के लिए पूरी की गई होनी चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज और फाउंडेशन इस वीजा के लिए मान्य नहीं होगी. आवेदक के पास कम से कम 5000 NZD उपलब्ध फंड भी होना चाहिए. इसके अलावा स्वास्थ्य और केरेक्टर से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होगी. ग्रेजुएट को न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा की अवधि खत्म होने के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा. आपको बता दे कि यह वीजा 6 महीने के लिए मिलेगा और इसे सिर्फ एक बार दिया जाएगा. ये भी पढ़ें-यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण ग्रेजुएट डिप्लोमा करने वालों के लिए भी बदलाव न्यूजीलैंड ने मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के नियमों में भी बदलाव किया है. 16 नवंबर से न्यूजीलैंड में एलिजिबल लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने वाले छात्र पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. अगर उसके पास बैचलर डिग्री भी है. खास बात यह है कि बैचलर डिग्री न्यूजीलैंड या किसी दूसरे देश से की गई हो सकती है. ऐसे में भारत से बैचलर डिग्री पूरी करने वाले वाला छात्र न्यूजीलैंड में एलिजिबल ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने के बाद दूसरी शर्तें पूरी होने पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो सकता है. हालांकि ग्रेजुएट डिप्लोमा की पूरी पढ़ाई न्यूजीलैंड में फूल टाइम करनी होगी. कितने समय का मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ग्रेजुएट डिप्लोमा के पात्र छात्रों को उनकी पढ़ाई की अवधि के बराबर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि 1 साल होगी. वहीं एलिजिबल लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए 1 साल और एलिजिबल मास्टर्स डिग्री करने वालों के लिए 3 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उपलब्ध रहेगा, हालांकि इसे लेकर शर्तें भी लागू होगी. ये भी पढ़ें-यूपी में 12405 प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन
न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा से जुड़ी नियमों में बदलाव किया गया है. देश 16 नवंबर 2026 से योग्य विदेशी ग्रेजुएट्स के लिए नया शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा शुरू करने जा रहा है. इसके तहत कुछ ऐसे छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड में रहकर काम कर सकेंगे, जो मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है. इसके साथ ही मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की एलिजिबिलिटी में भी विस्तार किया गया है, जिसका फायदा भारतीय छात्रों को मिल सकता है.
6 महीने का नया वर्क वीजा
इमीग्रेशन न्यूजीलैंड के अनुसार नए शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा के तहत योग्य ग्रेजुएट्स के लिए अधिकतम 6 महीने तक न्यूजीलैंड में काम करने की परमिशन होगी. इस वीजा में ओपन वर्क राइट मिलेंगे. यानी आवेदन करने से पहले किसी नौकरी के ऑफर की जरूरत नहीं होगी और वीजा की शर्तों के अनुसार किसी भी कंपनी के साथ काम किया जा सकेगा. यह वीजा उन ग्रेजुएट्स के लिए है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में एलिजिबल NZQCF लेवल 5-6 या 7 योग्यता पूरे की है, लेकिन उनकी योग्यता उन्हें मौजूदा पोस्ट वर्क पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल नहीं बनती है.
कौन कर सकता है आवेदन?
नए वीजा के लिए संबंधित योग्यता न्यूजीलैंड में कम से कम 24 सप्ताह की फुल टाइम पढ़ाई के लिए पूरी की गई होनी चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज और फाउंडेशन इस वीजा के लिए मान्य नहीं होगी. आवेदक के पास कम से कम 5000 NZD उपलब्ध फंड भी होना चाहिए. इसके अलावा स्वास्थ्य और केरेक्टर से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होगी. ग्रेजुएट को न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा की अवधि खत्म होने के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा. आपको बता दे कि यह वीजा 6 महीने के लिए मिलेगा और इसे सिर्फ एक बार दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें-यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण
ग्रेजुएट डिप्लोमा करने वालों के लिए भी बदलाव
न्यूजीलैंड ने मौजूदा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के नियमों में भी बदलाव किया है. 16 नवंबर से न्यूजीलैंड में एलिजिबल लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने वाले छात्र पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. अगर उसके पास बैचलर डिग्री भी है. खास बात यह है कि बैचलर डिग्री न्यूजीलैंड या किसी दूसरे देश से की गई हो सकती है. ऐसे में भारत से बैचलर डिग्री पूरी करने वाले वाला छात्र न्यूजीलैंड में एलिजिबल ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने के बाद दूसरी शर्तें पूरी होने पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो सकता है. हालांकि ग्रेजुएट डिप्लोमा की पूरी पढ़ाई न्यूजीलैंड में फूल टाइम करनी होगी.
कितने समय का मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा
ग्रेजुएट डिप्लोमा के पात्र छात्रों को उनकी पढ़ाई की अवधि के बराबर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि 1 साल होगी. वहीं एलिजिबल लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए 1 साल और एलिजिबल मास्टर्स डिग्री करने वालों के लिए 3 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उपलब्ध रहेगा, हालांकि इसे लेकर शर्तें भी लागू होगी.
ये भी पढ़ें-यूपी में 12405 प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन
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