निर्मला सीतारमण के खिलाफ AAP नेता सोमनाथ भारती की पत्नी ने दाखिल किया केस, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.  लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती के वैवाहिक जीवन से जुड़ी झूठी और अपमानजनक बातें कहीं, जिनका उद्देश्य उनके पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचाना था. मामले में कोर्ट ने जारी किया नोटिसराउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञान के चरण में है और BNSS की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है. आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि निर्मला सीतारमण ने जानबूझकर उनके और उनके पति के पुराने मेट्रोमोनियल विवाद का जिक्र किया लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाया कि अब वह दोनों फिर से एक साथ रह रहे हैं और उनका शादीशुदा जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है. शिकायत में कहा- राजनीतिक लाभ लेने की थी मंशा राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज शिकायत में लिपिका मित्रा की तरफ से यह कहा गया कि आरोपी का मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाना और शिकायतकर्ता के पति को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाना था. बहरहाल इस मामले में अब राउज एवन्यू कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि 12 जून को इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है. ये भी पढ़ें: अभूतपूर्व खतरे को देखते हुए बिना किसी चेतावनी के सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई : केंद्र

May 23, 2025 - 02:30
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निर्मला सीतारमण के खिलाफ AAP नेता सोमनाथ भारती की पत्नी ने दाखिल किया केस, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. 

लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती के वैवाहिक जीवन से जुड़ी झूठी और अपमानजनक बातें कहीं, जिनका उद्देश्य उनके पॉलिटिकल करियर को नुकसान पहुंचाना था.

मामले में कोर्ट ने जारी किया नोटिस
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञान के चरण में है और BNSS की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है. आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि निर्मला सीतारमण ने जानबूझकर उनके और उनके पति के पुराने मेट्रोमोनियल विवाद का जिक्र किया लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाया कि अब वह दोनों फिर से एक साथ रह रहे हैं और उनका शादीशुदा जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है.

शिकायत में कहा- राजनीतिक लाभ लेने की थी मंशा 
राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज शिकायत में लिपिका मित्रा की तरफ से यह कहा गया कि आरोपी का मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाना और शिकायतकर्ता के पति को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाना था. बहरहाल इस मामले में अब राउज एवन्यू कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि 12 जून को इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है.

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