तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार

Madras High Court: तमिलनाडु की डीएमके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति से जुड़े मामले में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मंगलवार (6 जनवरी) को उस आदेश को सही माना, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर दरगाह के पास बने पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को कहा गया था. 'नहीं पेश किया गया कोई मजबूत सबूत' अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार और हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा अवुलिया दरगाह की ओर से ऐसा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी आगम शास्त्र में वहां दीप जलाने पर रोक है. राज्य सरकार की दलीलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मानना 'हैरान करने वाला और समझ से परे' है कि साल में सिर्फ एक दिन देवस्थानम के लोग पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाएं और उससे कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए. DMK सरकार को लगाई फटकार कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति तभी बन सकती है, जब खुद राज्य इसे बढ़ावा दे. अदालत ने यह उम्मीद भी जताई कि कोई भी सरकार किसी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पत्थर के स्तंभ को दरगाह की संपत्ति बताने के दावे से अदालत के सामने बताई गई सुलह या मध्यस्थता की कोशिशों पर भी शक पैदा होता है.

Jan 6, 2026 - 11:30
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तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार

Madras High Court: तमिलनाडु की डीएमके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति से जुड़े मामले में सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है.

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मंगलवार (6 जनवरी) को उस आदेश को सही माना, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर दरगाह के पास बने पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को कहा गया था.

'नहीं पेश किया गया कोई मजबूत सबूत'

अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार और हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा अवुलिया दरगाह की ओर से ऐसा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि किसी भी आगम शास्त्र में वहां दीप जलाने पर रोक है. राज्य सरकार की दलीलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मानना 'हैरान करने वाला और समझ से परे' है कि साल में सिर्फ एक दिन देवस्थानम के लोग पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाएं और उससे कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए.

DMK सरकार को लगाई फटकार

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति तभी बन सकती है, जब खुद राज्य इसे बढ़ावा दे. अदालत ने यह उम्मीद भी जताई कि कोई भी सरकार किसी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगी. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पत्थर के स्तंभ को दरगाह की संपत्ति बताने के दावे से अदालत के सामने बताई गई सुलह या मध्यस्थता की कोशिशों पर भी शक पैदा होता है.

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