झटका! अब अमेरिका से पैसे भेजना भारतीयों के लिए हो जाएगा महंगा, ट्रंप प्रशासन ला रहा ये बिल

US Proposes New Bill: अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए ये खबर निराश करने वाली है. अब अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को अपने घर पैसे भेजने के लिए 5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है. ये टैक्स एच1 बी वीजाधारक और ग्रीन कार्डधारकों समेत जो भी दूसरे देश के लोग रहे हैं, उन्हें देना होगा. अमेरिकी संसद में लाए गए इस बिल के पास हो जाने के बाद लाखों भारतीयों के ऊपर असर होगा, जो वहां पर काम करते हैं और नियमित तौर पर वहां से अपने घर पैसे भेजते रहते हैं.  'द वन बिग ब्यूटिफुल बिल' शीर्षक के साथ लाए गए इस बिल को यूएस हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी की तरफ से हाल में जारी किया गया है. 389 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट्स के 327वें पेज पर ऐसे सभी तरह के पैसों के ट्रांसफर करने पर 5 प्रतिशट टैक्स लगाने के प्रावधान का जिक्र किया गया है. हालांकि, इसमें न्यूनतम पैसों का कोई उल्लेख नहीं है. अमेरिका से पैसा भेजने पर अब देना होगा टैक्स इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका से कम पैसे भेजने पर भी उसे टैक्स देना होगा, अगर वो अमेरिकी नागरिक न हो या फिर उसे अमेरिकी नागरिकता न मिली हो. ये टैक्स जहां से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, वहीं पर काटा जाएगा. गौरतलब है कि बड़ी तादाद में अमेरिका में भारतीय रहते हैं.  एनआरआई से सबसे ज्यादा पैसा भेजे जाने वाले शीर्ष देशों की सूची में भारत भी शामिल है. 2024 के मार्च में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक, साल 2023-24 के दौरान अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने वहां से 32 अरब डॉलर अपने देश में अपने परिवार और रिश्तेदारों को भेजे थे.  अमेरिका में करीब 45 लाख भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक करीब 45 लाख भारतीय इस समय अमेरिका में रह रहे हैं. इनमें से 32 लाख लोग भारतीय मूल के हैं.  ये भी पढ़ें: भारत से दगा करने वाले तुर्किए को मिसाइल देना पड़ेगा भारी, बायकॉट के बीच अमेरिका के खिलाफ उठी ये मांग

May 16, 2025 - 15:30
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झटका! अब अमेरिका से पैसे भेजना भारतीयों के लिए हो जाएगा महंगा, ट्रंप प्रशासन ला रहा ये बिल

US Proposes New Bill: अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए ये खबर निराश करने वाली है. अब अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को अपने घर पैसे भेजने के लिए 5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है. ये टैक्स एच1 बी वीजाधारक और ग्रीन कार्डधारकों समेत जो भी दूसरे देश के लोग रहे हैं, उन्हें देना होगा. अमेरिकी संसद में लाए गए इस बिल के पास हो जाने के बाद लाखों भारतीयों के ऊपर असर होगा, जो वहां पर काम करते हैं और नियमित तौर पर वहां से अपने घर पैसे भेजते रहते हैं. 

'द वन बिग ब्यूटिफुल बिल' शीर्षक के साथ लाए गए इस बिल को यूएस हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी की तरफ से हाल में जारी किया गया है. 389 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट्स के 327वें पेज पर ऐसे सभी तरह के पैसों के ट्रांसफर करने पर 5 प्रतिशट टैक्स लगाने के प्रावधान का जिक्र किया गया है. हालांकि, इसमें न्यूनतम पैसों का कोई उल्लेख नहीं है.

अमेरिका से पैसा भेजने पर अब देना होगा टैक्स

इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका से कम पैसे भेजने पर भी उसे टैक्स देना होगा, अगर वो अमेरिकी नागरिक न हो या फिर उसे अमेरिकी नागरिकता न मिली हो. ये टैक्स जहां से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, वहीं पर काटा जाएगा. गौरतलब है कि बड़ी तादाद में अमेरिका में भारतीय रहते हैं. 

एनआरआई से सबसे ज्यादा पैसा भेजे जाने वाले शीर्ष देशों की सूची में भारत भी शामिल है. 2024 के मार्च में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक, साल 2023-24 के दौरान अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने वहां से 32 अरब डॉलर अपने देश में अपने परिवार और रिश्तेदारों को भेजे थे. 

अमेरिका में करीब 45 लाख भारतीय

विदेश मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक करीब 45 लाख भारतीय इस समय अमेरिका में रह रहे हैं. इनमें से 32 लाख लोग भारतीय मूल के हैं. 

ये भी पढ़ें: भारत से दगा करने वाले तुर्किए को मिसाइल देना पड़ेगा भारी, बायकॉट के बीच अमेरिका के खिलाफ उठी ये मांग

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