MP पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 7.5% आरक्षण, बदला कोटा सिस्टम 

मध्य प्रदेश में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. प्रदेश की यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत पुलिस, जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग की भर्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी और 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. पुलिस के सामान्य आरक्षक भर्ती में अग्निवीरों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रस्ताव है. आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए यह आरक्षण अलग से अतिरिक्त पद बढ़ाकर नहीं बल्कि कुछ विभागों में पहले से लागू आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करके दिया जाएगा.  पुलिस आरक्षक भर्ती में ऐसे बदलेगा आरक्षण  पुलिस की सामान्य आरक्षक भर्ती में अभी होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है. प्रस्तावित व्यवस्था में होमगार्ड का कोटा घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि पूर्व सैनिक आरक्षण 7.5 फीसदी रहेगा. इसके साथ अग्नि वीरों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया जाएगा. इस तरह सामान्य आरक्षित के पदों पर आरक्षण का नया गणित होमगार्ड 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिक 7.5 प्रतिशत और अग्निवीर 7.5 प्रतिशत होगा.  जेल प्रहरी और वनरक्षक में भी बदलेगा कोटा  जेल विभाग में प्रहरी और वन विभाग में वनरक्षकों के पदों पर फिलहाल होमगार्ड के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है. प्रस्ताव के अनुसार इस घटाकर 20 प्रतिशत  किया जाएगा. बचा हुआ 10 प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों के लिए निर्धारित किया जाएगा. वहीं विशेष सशस्त्र आरक्षक और आबकारी विभाग के आरक्षित पदों पर होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के मौजूदा आरक्षण में कटौती नहीं की जाएगी. इन पदों पर अग्निवीरों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है.  ये भी पढ़ें-UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता जनवरी-फरवरी से शुरू हो सकती है भर्ती  राज्य में अग्निवीरों के पहले बैच ने दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी. इन अग्निवीरों के चार साल की सेवा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरी होने वाली है. ऐसे में सरकार की योजना जनवरी-फरवरी के दौरान यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियां शुरू करने की है, ताकि 4 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रदेश के मूल निवासी अग्निवीर इन भर्तियों में शामिल हो सके. इस अवधि तक प्रदेश में प्रस्तावित पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की भी तैयारी है. यह बोर्ड राज्य की यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ी भर्तियों के प्रक्रिया संभाल सकता है.  प्रस्ताव को मिल चुकी है विभागों की सहमति  अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव गृह विभाग की ओर से तैयार किया गया है. इसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग में भी प्रस्ताव पर सहमति दी है. प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है. इसे सितंबर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाना है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अग्निवीरों को यूनिफॉर्म सर्विस की भर्ती में प्रस्तावित आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा. ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

Aug 30, 2026 - 11:30
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MP पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 7.5% आरक्षण, बदला कोटा सिस्टम 

मध्य प्रदेश में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. प्रदेश की यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत पुलिस, जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग की भर्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी और 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा.

पुलिस के सामान्य आरक्षक भर्ती में अग्निवीरों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रस्ताव है. आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए यह आरक्षण अलग से अतिरिक्त पद बढ़ाकर नहीं बल्कि कुछ विभागों में पहले से लागू आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करके दिया जाएगा. 

पुलिस आरक्षक भर्ती में ऐसे बदलेगा आरक्षण 

पुलिस की सामान्य आरक्षक भर्ती में अभी होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है. प्रस्तावित व्यवस्था में होमगार्ड का कोटा घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि पूर्व सैनिक आरक्षण 7.5 फीसदी रहेगा. इसके साथ अग्नि वीरों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया जाएगा. इस तरह सामान्य आरक्षित के पदों पर आरक्षण का नया गणित होमगार्ड 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिक 7.5 प्रतिशत और अग्निवीर 7.5 प्रतिशत होगा. 

जेल प्रहरी और वनरक्षक में भी बदलेगा कोटा 

जेल विभाग में प्रहरी और वन विभाग में वनरक्षकों के पदों पर फिलहाल होमगार्ड के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है. प्रस्ताव के अनुसार इस घटाकर 20 प्रतिशत  किया जाएगा. बचा हुआ 10 प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों के लिए निर्धारित किया जाएगा. वहीं विशेष सशस्त्र आरक्षक और आबकारी विभाग के आरक्षित पदों पर होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के मौजूदा आरक्षण में कटौती नहीं की जाएगी. इन पदों पर अग्निवीरों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है. 

ये भी पढ़ें-UGC NET Result 2026 का रिजल्ट जारी, 4241 को JRF-असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता

जनवरी-फरवरी से शुरू हो सकती है भर्ती 

राज्य में अग्निवीरों के पहले बैच ने दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी. इन अग्निवीरों के चार साल की सेवा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरी होने वाली है. ऐसे में सरकार की योजना जनवरी-फरवरी के दौरान यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियां शुरू करने की है, ताकि 4 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रदेश के मूल निवासी अग्निवीर इन भर्तियों में शामिल हो सके. इस अवधि तक प्रदेश में प्रस्तावित पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की भी तैयारी है. यह बोर्ड राज्य की यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ी भर्तियों के प्रक्रिया संभाल सकता है. 

प्रस्ताव को मिल चुकी है विभागों की सहमति 

अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव गृह विभाग की ओर से तैयार किया गया है. इसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग में भी प्रस्ताव पर सहमति दी है. प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है. इसे सितंबर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाना है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अग्निवीरों को यूनिफॉर्म सर्विस की भर्ती में प्रस्तावित आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

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