Money Transfer: गलती से हो गए किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर, अब क्या करें? सरकार करेगी मदद

Money Transferred to Wrong Account: ऑनलाइन बैंकिंग और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते कई बार लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. पैसे ट्रांसफर करते समय किसी गलत खाते में पैसे भेज देते हैं और फिर परेशान होते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा हम नहीं कहते बल्कि सरकार भी इसमे आपकी पूरी तरह से मदद करती है. आइये बताते हैं कैसे? गलत खाते में हो जाए ट्रांसफर तो क्या करें?अगर किसी भी तरह की गलतीसे आपसे किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो ज्यादा परेशान ना होकर बस कुच जरूर दम उठाएं, जैसे: सबसे पहले अपने बैंक की कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क करें. ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और राशि की जानकारी दें. अगर भुगतान UPI से किया है, तो संबंधित ऐप में 'रेज कम्प्लेंट या रिपोर्ट एन ईश्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करें. शिकायत करते समय रसीद और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपके काम आएंगे, इन्हें संभालकर रखें. बैंक को बताएं कि पैसा किस खाते में चला गया है, ताकि वो संबंधित बैंक से संपर्क कर सके. अगर UPI लेनदेन से जुड़ा मामला है और बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है. अगर आपको धोखाधड़ी का संदेह है या किसी फर्जीवाड़े के कारण पैसा गया है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें. अगर बैंक तय समय में समाधान नहीं देता, तो आप आगे RBI में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह भी पढ़ें- सोना 7000 रुपया हुआ महंगा, चांदी की 14000 तक बढ़ी कीमत; क्यों सरपट भाग रहे रेट? बैंक और सराकर करेगी पूरी मददअगर ट्रांसफर किया गया पैसा किसी वैध खाते में गलती से गया है, तो बैंक आपकी ओर से संबंधित खाताधारक से संपर्क कर सकता है. हालांकि, बिना खाताधारक की सहमति के बैंक सीधे उसके खाते से पैसा वापस नहीं निकाल सकता. इसलिए जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, समाधान की संभावना उतनी अधिक होगी। ध्यान से करें ट्रांसफरकोशिश करें कि ऐसा कुछ आपको ना करना पड़े. जब भी किसी को पैसे भेजने हों तो पहले अकाउंट नंबर, IFSC और UPI आईडी को कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें. छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी वित्तीय परेशानी से बचा सकती है. यह भी पढ़ें- पति-पत्नी दोनों हैं सरकारी कर्मचारी? जानें किसे है HRA क्लेम करने का अधिकार

Aug 10, 2026 - 06:30
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Money Transfer: गलती से हो गए किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर, अब क्या करें? सरकार करेगी मदद

Money Transferred to Wrong Account: ऑनलाइन बैंकिंग और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते कई बार लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. पैसे ट्रांसफर करते समय किसी गलत खाते में पैसे भेज देते हैं और फिर परेशान होते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा हम नहीं कहते बल्कि सरकार भी इसमे आपकी पूरी तरह से मदद करती है. आइये बताते हैं कैसे?

गलत खाते में हो जाए ट्रांसफर तो क्या करें?
अगर किसी भी तरह की गलतीसे आपसे किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो ज्यादा परेशान ना होकर बस कुच जरूर दम उठाएं, जैसे:

  • सबसे पहले अपने बैंक की कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क करें. ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और राशि की जानकारी दें.
  • अगर भुगतान UPI से किया है, तो संबंधित ऐप में 'रेज कम्प्लेंट या रिपोर्ट एन ईश्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करें.
  • शिकायत करते समय रसीद और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपके काम आएंगे, इन्हें संभालकर रखें.
  • बैंक को बताएं कि पैसा किस खाते में चला गया है, ताकि वो संबंधित बैंक से संपर्क कर सके.
  • अगर UPI लेनदेन से जुड़ा मामला है और बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है.
  • अगर आपको धोखाधड़ी का संदेह है या किसी फर्जीवाड़े के कारण पैसा गया है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें.
  • अगर बैंक तय समय में समाधान नहीं देता, तो आप आगे RBI में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- सोना 7000 रुपया हुआ महंगा, चांदी की 14000 तक बढ़ी कीमत; क्यों सरपट भाग रहे रेट?

बैंक और सराकर करेगी पूरी मदद
अगर ट्रांसफर किया गया पैसा किसी वैध खाते में गलती से गया है, तो बैंक आपकी ओर से संबंधित खाताधारक से संपर्क कर सकता है. हालांकि, बिना खाताधारक की सहमति के बैंक सीधे उसके खाते से पैसा वापस नहीं निकाल सकता. इसलिए जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, समाधान की संभावना उतनी अधिक होगी।

ध्यान से करें ट्रांसफर
कोशिश करें कि ऐसा कुछ आपको ना करना पड़े. जब भी किसी को पैसे भेजने हों तो पहले अकाउंट नंबर, IFSC और UPI आईडी को कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें. छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी वित्तीय परेशानी से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें- पति-पत्नी दोनों हैं सरकारी कर्मचारी? जानें किसे है HRA क्लेम करने का अधिकार

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