DGCA New Rule: भारत में हवाई उड़ानों के लिए सरकार ने जारी कर दिए नए नियम, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

DGCA New Rule: भारत सरकार ने हवाई उड़ानों को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी किया है. भारतीय वायुयान नियम, 2025 के मुताबिक अब सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर इन नियमों पर कोई राय या सुझाव है तो 30 दिन के अंदर भेजें. इन नियमों में हवाई जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पायलट, उड़ान योग्यता जैसे तमाम तकनीकी शब्दों की परिभाषाएं साफ-साफ दी गई हैं. साथ ही यह भी तय किया गया है कि कोई भी विमान बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों के उड़ नहीं सकेगा. हथियार, बम या सेना से जुड़ा सामान विमान में तभी ले जाया जा सकेगा, जब सरकार से लिखित अनुमति ली गई हो. नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. ये नियम न केवल भारत में रजिस्टर्ड विमानों पर लागू होंगे, बल्कि विदेशों के वे विमान जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर भी लागू होंगे. ICAO के हिसाब से बने नियमइससे पहले पुराने नियम 1937 के समय के थे, जब हवाई उड़ानें बहुत सीमित थीं. उनमें ड्रोन, चार्टर फ्लाइट, हल्के विमान जैसी आधुनिक चीज़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था. अब नए नियम दुनियाभर के हवाई मानकों (ICAO) के हिसाब से बनाए गए हैं, जिससे भारत का हवाई सिस्टम और मजबूत होगा. इससे विदेशी कंपनियों को भी भारत में काम करने में सहूलियत होगी. 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगीसरकार ने आम जनता से इन नियमों पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिन्हें ईमेल या डाक के जरिए DGCA को भेजा जा सकता है. इन नियमों से भारत का विमानन क्षेत्र और मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. ये भी पढ़ें:  Hyderabad Firing: पार्क में टहल रहे थे CPI के नेता चंदू राठौड़ की हत्या, बदमाशों ने दिनदहाड़ों अंधाधुंध बरसाईं गोलियां  

Jul 15, 2025 - 13:30
 0
DGCA New Rule: भारत में हवाई उड़ानों के लिए सरकार ने जारी कर दिए नए नियम, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

DGCA New Rule: भारत सरकार ने हवाई उड़ानों को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी किया है. भारतीय वायुयान नियम, 2025 के मुताबिक अब सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर इन नियमों पर कोई राय या सुझाव है तो 30 दिन के अंदर भेजें. इन नियमों में हवाई जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पायलट, उड़ान योग्यता जैसे तमाम तकनीकी शब्दों की परिभाषाएं साफ-साफ दी गई हैं. साथ ही यह भी तय किया गया है कि कोई भी विमान बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों के उड़ नहीं सकेगा. हथियार, बम या सेना से जुड़ा सामान विमान में तभी ले जाया जा सकेगा, जब सरकार से लिखित अनुमति ली गई हो.

नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. ये नियम न केवल भारत में रजिस्टर्ड विमानों पर लागू होंगे, बल्कि विदेशों के वे विमान जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर भी लागू होंगे.

ICAO के हिसाब से बने नियम
इससे पहले पुराने नियम 1937 के समय के थे, जब हवाई उड़ानें बहुत सीमित थीं. उनमें ड्रोन, चार्टर फ्लाइट, हल्के विमान जैसी आधुनिक चीज़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था. अब नए नियम दुनियाभर के हवाई मानकों (ICAO) के हिसाब से बनाए गए हैं, जिससे भारत का हवाई सिस्टम और मजबूत होगा. इससे विदेशी कंपनियों को भी भारत में काम करने में सहूलियत होगी.

30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी
सरकार ने आम जनता से इन नियमों पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिन्हें ईमेल या डाक के जरिए DGCA को भेजा जा सकता है. इन नियमों से भारत का विमानन क्षेत्र और मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें:  Hyderabad Firing: पार्क में टहल रहे थे CPI के नेता चंदू राठौड़ की हत्या, बदमाशों ने दिनदहाड़ों अंधाधुंध बरसाईं गोलियां

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow