हापुड़ के परिषदीय स्कूलों में यू-ट्यूबर्स की एंट्री बैन, BSA का बड़ा आदेश
स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा को लेकर हापुड़ में बड़ा निर्देश जारी किया गया है. अब परिषदीय स्कूलों में बाहरी लोगों, यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की एंट्री बिना परमिशन नहीं हो सकेगी. स्कूल परिसर में फोटो या वीडियो बनाने के लिए भी अधिकारी की परमिशन जरूरी होगी. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) दीपा भाटी ने सभी संबंधित प्रिंसिपल को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है. इसके साथ ही स्कूलों के गेट को स्कूल संचालन के दौरान और उसके बाद भी बंद रखने का आदेश दिया गया है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल परिसर में किसी तरह की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी न हो. बिना परमिशन बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति और यू-ट्यूबर्स बिना परमिशन परिषदीय स्कूलों में प्रवेश कर स्कूल और स्टाफ के फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. इससे स्कूल में चल रही पढ़ाई प्रभावित होती है. साथ ही टीचर पद की गरिमा और विभाग की छवि पर भी असर पड़ता है. इसी को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा और उनके हित को ध्यान में रखकर स्कूलों में ऐसे बाहरी लोगों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी पढ़ें - UPSC CDS 2 Admit Card 2026 जल्द होगा जारी, यहां चेक करें अपडेट फोटो-वीडियोग्राफी के लिए भी परमिशन जरूरी आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति अधिकारी की परमिशन के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके अलावा स्कूल में फोटो या वीडियो बनाने की भी परमिशन नहीं होगी. आदेश में यह भी बताया गया है कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए शासन और प्रशासन की ओर से पहले से ही जनपद और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करते हैं. स्कूलों के गेट बंद रखने के निर्देश BSA ने प्रभारी प्रिंसिपल को स्कूल का गेट बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि स्कूल संचालन के समय या उसके बाद भी गेट खुला रहना सही नहीं है. इसलिए स्कूल का गेट बंद रखना जरूरी किया गया है, जिससे छात्रों के हित पर कोई असर न पड़े. इसके साथ ही स्कूल परिसर में होने वाली अनऑथराइज्ड एक्टिविटी पर नजर रखने और जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. यह भी पढ़ें - CGHS की सफाई, 27 से 31 अगस्त तक बंद नहीं होंगे वेलनेस सेंटर
स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा को लेकर हापुड़ में बड़ा निर्देश जारी किया गया है. अब परिषदीय स्कूलों में बाहरी लोगों, यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की एंट्री बिना परमिशन नहीं हो सकेगी. स्कूल परिसर में फोटो या वीडियो बनाने के लिए भी अधिकारी की परमिशन जरूरी होगी. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) दीपा भाटी ने सभी संबंधित प्रिंसिपल को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है. इसके साथ ही स्कूलों के गेट को स्कूल संचालन के दौरान और उसके बाद भी बंद रखने का आदेश दिया गया है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल परिसर में किसी तरह की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी न हो.
बिना परमिशन बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक
जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति और यू-ट्यूबर्स बिना परमिशन परिषदीय स्कूलों में प्रवेश कर स्कूल और स्टाफ के फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. इससे स्कूल में चल रही पढ़ाई प्रभावित होती है. साथ ही टीचर पद की गरिमा और विभाग की छवि पर भी असर पड़ता है. इसी को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा और उनके हित को ध्यान में रखकर स्कूलों में ऐसे बाहरी लोगों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें - UPSC CDS 2 Admit Card 2026 जल्द होगा जारी, यहां चेक करें अपडेट
फोटो-वीडियोग्राफी के लिए भी परमिशन जरूरी
आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति अधिकारी की परमिशन के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके अलावा स्कूल में फोटो या वीडियो बनाने की भी परमिशन नहीं होगी. आदेश में यह भी बताया गया है कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए शासन और प्रशासन की ओर से पहले से ही जनपद और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करते हैं.
स्कूलों के गेट बंद रखने के निर्देश
BSA ने प्रभारी प्रिंसिपल को स्कूल का गेट बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि स्कूल संचालन के समय या उसके बाद भी गेट खुला रहना सही नहीं है. इसलिए स्कूल का गेट बंद रखना जरूरी किया गया है, जिससे छात्रों के हित पर कोई असर न पड़े. इसके साथ ही स्कूल परिसर में होने वाली अनऑथराइज्ड एक्टिविटी पर नजर रखने और जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
यह भी पढ़ें - CGHS की सफाई, 27 से 31 अगस्त तक बंद नहीं होंगे वेलनेस सेंटर
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