डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रुके पाकिस्तानी तो होगी जेल! लगेगा 3 लाख का जुर्माना, भारत सरकार का है क्लियर मैसेज

Pahalgam Terrorist Attack Update: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया. रविवार (27 अप्रैल, 2025) को ताजाघटनाक्रम में सरकार ने फिर कहा है कि अगर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई पाकिस्तानी देश में पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. केंद्र सरकार ने लीव इंडिया नोटिस सभी पाकिस्तानियों के लिए जारी किया है. जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए उनके लिए 27 अप्रैल, 2025 और जो लोग मेडिकल वीजा पर आए उनके लिए 29 अप्रैल, 2025 की डेडलाइन रखी गई. अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी तय समयसीमा के बाद भी भारत में रुका मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा. उसे तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है. अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिए निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था कि वे उन पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें जिन्हें वापस भेजा जाना है और उसके अनुसार व्यवस्था करें. भारत सरकार के निर्देशों के बाद पिछले तीन दिनों में नौ राजनयिकों और अधिकारियों सहित 509 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 राजनयिकों और अधिकारियों सहित कुल 745 भारतीय भी वाघा-अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे. क्या कहता है नियम? आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 की धारा 23 के तहत विदेशी नागरिक जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं, वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं या भारत में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उन्हें 3 साल तक की कैद या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार का यह निर्देश 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का संबंध होने के बाद आया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. ये भी पढ़ें: 'रूस और चीन करें जांच, भारत झूठ बोल रहा या सच', पहलगाम हमले पर बोले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री

Apr 27, 2025 - 22:30
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डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रुके पाकिस्तानी तो होगी जेल! लगेगा 3 लाख का जुर्माना, भारत सरकार का है क्लियर मैसेज

Pahalgam Terrorist Attack Update: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया. रविवार (27 अप्रैल, 2025) को ताजाघटनाक्रम में सरकार ने फिर कहा है कि अगर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई पाकिस्तानी देश में पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

केंद्र सरकार ने लीव इंडिया नोटिस सभी पाकिस्तानियों के लिए जारी किया है. जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए उनके लिए 27 अप्रैल, 2025 और जो लोग मेडिकल वीजा पर आए उनके लिए 29 अप्रैल, 2025 की डेडलाइन रखी गई. अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी तय समयसीमा के बाद भी भारत में रुका मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा. उसे तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है.

अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था कि वे उन पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें जिन्हें वापस भेजा जाना है और उसके अनुसार व्यवस्था करें. भारत सरकार के निर्देशों के बाद पिछले तीन दिनों में नौ राजनयिकों और अधिकारियों सहित 509 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 राजनयिकों और अधिकारियों सहित कुल 745 भारतीय भी वाघा-अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे.

क्या कहता है नियम?

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 की धारा 23 के तहत विदेशी नागरिक जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं, वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं या भारत में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उन्हें 3 साल तक की कैद या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार का यह निर्देश 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का संबंध होने के बाद आया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे.

ये भी पढ़ें: 'रूस और चीन करें जांच, भारत झूठ बोल रहा या सच', पहलगाम हमले पर बोले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री

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