क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा तो क्या मारपीट कर सकते हैं रिकवरी एजेंट्स? जानें अपने अधिकार, कोई टच भी नहीं करेगा

RBI Rules: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को भरे बाजार में जमकर पीट रहे हैं. वीडियो में शख्स की पत्नी भी साथ में नजर आ रही है, जो बीच बचाव कर रही है. बताया जा रहा है कि वीडियो में जो पीट रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट्स हैं. जो इस शख्स से पेमेंट की रिकवरी करने आए थे. वीडियो ने छेड़ी बहसइस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है. कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद रिकवरी एजेंट्स के बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं. तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ और ही लगता है. हालांकि इसी बीच ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्या वाकई में रिकवरी एजेंट्स इस तरह की बदसलूकी कंज्यूमर के साथ कर सकते हैं? क्या उन्हें हाथ उठाने का हक है? तो आइये बताते हैं इस पर RBI का क्या कहना है. ये भी पढ़ें: ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया क्रेडिट कार्ड रिकवरी के लिए RBI के नियमRBI की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ बातों का ख्याल रिकवरी एजेंट्स, बैंक और कंज्यूमर को भी रखना जरूरी है. जिससे कि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. RBI के नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट, कंज्यूमर के साथ मारपीट या बदसलूकी नहीं कर सकता हैं. रिकवरी एजेंट्स को कंज्यूमर को फोन करने का समय भी सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक का ही है. इसके अलावा किसी ऑड समय पर कॉल करना मना है. रिकवरी एजेंट्स बिना पूर्व नोटिस या इन्फॉर्मेशन के कंज्यूमर के घर पर नहीं जा सकते हैं. एजेंट्स के पास बैंक से ऑथराइज्ड डॉक्युमेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा उनके पास अपना आईडी कार्ड भी होना चाहिए. RBI के नियम के अनुसार बैंक या रिकवरी एजेंट्स की तरफ से कंज्यूमर की किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए. कंज्यूमर और बैंक या कंज्यूमर और रिकवरी एजेंट्स के बीच की गई फोन पर बातचीत की हमेशा रिकॉर्डिंग होना चाहिए. ये भी पढ़ें: ईरान वॉर: हार्मुज 'ब्लॉकहेड' के बीच $115 के पार पहुंचा क्रूड ऑयल, भारत में बढ़ सकती है महंगाई कंज्यूमर के हक क्या हैं?क्रेडिट कार्ड का बिल यदि किसी वजह से नहीं भर पाते हैं और रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके पास पूरा हक है कि आप उनकी शिकायत कर सकते हैं. पहले बैंक में और फिर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा कंज्यूमर परेशान होने पर लीगल एक्शन भी ले सकता है. आप चाहें तो एजेंट्स से एक तय समय पर कॉल करने के लिए भी कह सकते हैं. आप एजेंट्स से तहजीब से बात करने और प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करने के लिए भी कह सकते हैं. यदि रिक्वेस्ट पर भी वो ना मानें तो आप बैंक में भी शिकायत कर सकते हैं.

Apr 30, 2026 - 07:30
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क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा तो क्या मारपीट कर सकते हैं रिकवरी एजेंट्स? जानें अपने अधिकार, कोई टच भी नहीं करेगा

RBI Rules: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को भरे बाजार में जमकर पीट रहे हैं. वीडियो में शख्स की पत्नी भी साथ में नजर आ रही है, जो बीच बचाव कर रही है. बताया जा रहा है कि वीडियो में जो पीट रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट्स हैं. जो इस शख्स से पेमेंट की रिकवरी करने आए थे.

वीडियो ने छेड़ी बहस
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है. कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद रिकवरी एजेंट्स के बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं. तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ और ही लगता है. हालांकि इसी बीच ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्या वाकई में रिकवरी एजेंट्स इस तरह की बदसलूकी कंज्यूमर के साथ कर सकते हैं? क्या उन्हें हाथ उठाने का हक है? तो आइये बताते हैं इस पर RBI का क्या कहना है.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर से 'अकाल' जैसी स्थिति का खतरा, भुखमरी की कगार पर 4.5 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने डराया

क्रेडिट कार्ड रिकवरी के लिए RBI के नियम
RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ बातों का ख्याल रिकवरी एजेंट्स, बैंक और कंज्यूमर को भी रखना जरूरी है. जिससे कि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.

  • RBI के नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट, कंज्यूमर के साथ मारपीट या बदसलूकी नहीं कर सकता हैं.
  • रिकवरी एजेंट्स को कंज्यूमर को फोन करने का समय भी सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक का ही है. इसके अलावा किसी ऑड समय पर कॉल करना मना है.
  • रिकवरी एजेंट्स बिना पूर्व नोटिस या इन्फॉर्मेशन के कंज्यूमर के घर पर नहीं जा सकते हैं.
  • एजेंट्स के पास बैंक से ऑथराइज्ड डॉक्युमेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा उनके पास अपना आईडी कार्ड भी होना चाहिए.
  • RBI के नियम के अनुसार बैंक या रिकवरी एजेंट्स की तरफ से कंज्यूमर की किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए.
  • कंज्यूमर और बैंक या कंज्यूमर और रिकवरी एजेंट्स के बीच की गई फोन पर बातचीत की हमेशा रिकॉर्डिंग होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर: हार्मुज 'ब्लॉकहेड' के बीच $115 के पार पहुंचा क्रूड ऑयल, भारत में बढ़ सकती है महंगाई

कंज्यूमर के हक क्या हैं?
क्रेडिट कार्ड का बिल यदि किसी वजह से नहीं भर पाते हैं और रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके पास पूरा हक है कि आप उनकी शिकायत कर सकते हैं. पहले बैंक में और फिर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा कंज्यूमर परेशान होने पर लीगल एक्शन भी ले सकता है. आप चाहें तो एजेंट्स से एक तय समय पर कॉल करने के लिए भी कह सकते हैं. आप एजेंट्स से तहजीब से बात करने और प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करने के लिए भी कह सकते हैं. यदि रिक्वेस्ट पर भी वो ना मानें तो आप बैंक में भी शिकायत कर सकते हैं.

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