आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम तो नहीं चल रहे? फटाफट ऐसे करें पता

अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड को लेकर सख्त नियम लागू हो गए हैं. दूरसंचार विभाग के नए आदेश के मुताबिक, अब अगर देश का कोई भी नागरिक अपने नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड रखता है, तो उसे नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. टेलीकॉम कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे नया कनेक्शन देने से पहले ग्राहक के पुराने सिम कार्ड का पूरा डेटा चेक करें. अगर आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम एक्टिव हैं, तो आपको तुरंत मना कर दिया जाएगा.  आज से लागू हुआ नया नियम दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक, देश के ज्यादातर राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा कारणों से यह सीमा सिर्फ 6 सिम कार्ड तय की गई है. यह लिमिट पहले से मौजूद थी, लेकिन अब 24 अगस्त से इसकी निगरानी और सख्त कर दी गई है. अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से तय सीमा जितने सिम कार्ड मौजूद हैं, तो वह अब नया सिम आसानी से नहीं ले पाएगा. टेलीकॉम कंपनियां नया सिम देने से पहले ग्राहक के नाम पर मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शनों का रिकॉर्ड जरूर जांचेंगी. फर्जी सिम पर भी कड़ी कार्रवाई फर्जी सिम पर भी कड़ी कार्रवाई नए नियमों में एक और अहम बात जोड़ी गई है. अगर सिम लेते समय किसी ने फर्जी या जाली दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों को तुरंत पुलिस या जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी देनी होगी और सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी. साथ ही सरकार ऐसे लोगों की जानकारी, जिनके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज करेगी, जिसमें उनकी फोटो और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी. आपके नाम पर कितने सिम हैं? ऐसे करें पता इसके लिए सरकार ने Sanchar Saathi पोर्टल पर एक खास सुविधा दी है, जिसे TAFCOP यानी Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection कहा जाता है. इसे चेक करने का तरीका बेहद आसान है: 1. अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में tafcop.sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलें. 2. यहां अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें, जो पहले से आपके नाम पर एक्टिव हो. 3. मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसे वेबसाइट पर डालकर वेरिफाई करें. 4. वेरिफिकेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर आपके नाम से रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिख जाएगी. यह भी पढ़ें: कैसे पता करें घर में लगा CCTV कैमरा हैक हो गया? जानें आसान तरीका लिस्ट में कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें? अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखे जिसे आप पहचानते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहीं से आप उसे Not My Number बताकर रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित टेलीकॉम कंपनी उस नंबर की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उसे बंद कर देगी. इसी पोर्टल पर CEIR सुविधा के जरिए चोरी हुए या गुम मोबाइल फोन को भी ब्लॉक कराया जा सकता है, और Chakshu सर्विस से फ्रॉड कॉल या मैसेज की शिकायत की जा सकती है. यह भी पढ़ें: फोन में मौजूद वीडियो को Smart TV पर कैसे चलाएं? जानें ये आसान तरीका

Aug 25, 2026 - 09:30
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आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम तो नहीं चल रहे? फटाफट ऐसे करें पता

अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड को लेकर सख्त नियम लागू हो गए हैं. दूरसंचार विभाग के नए आदेश के मुताबिक, अब अगर देश का कोई भी नागरिक अपने नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड रखता है, तो उसे नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. टेलीकॉम कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे नया कनेक्शन देने से पहले ग्राहक के पुराने सिम कार्ड का पूरा डेटा चेक करें. अगर आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम एक्टिव हैं, तो आपको तुरंत मना कर दिया जाएगा. 

आज से लागू हुआ नया नियम

दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक, देश के ज्यादातर राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा कारणों से यह सीमा सिर्फ 6 सिम कार्ड तय की गई है. यह लिमिट पहले से मौजूद थी, लेकिन अब 24 अगस्त से इसकी निगरानी और सख्त कर दी गई है. अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से तय सीमा जितने सिम कार्ड मौजूद हैं, तो वह अब नया सिम आसानी से नहीं ले पाएगा. टेलीकॉम कंपनियां नया सिम देने से पहले ग्राहक के नाम पर मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शनों का रिकॉर्ड जरूर जांचेंगी.

फर्जी सिम पर भी कड़ी कार्रवाई

फर्जी सिम पर भी कड़ी कार्रवाई नए नियमों में एक और अहम बात जोड़ी गई है. अगर सिम लेते समय किसी ने फर्जी या जाली दस्तावेज इस्तेमाल किए हैं, तो टेलीकॉम कंपनियों को तुरंत पुलिस या जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी देनी होगी और सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी. साथ ही सरकार ऐसे लोगों की जानकारी, जिनके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज करेगी, जिसमें उनकी फोटो और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी.

आपके नाम पर कितने सिम हैं? ऐसे करें पता

इसके लिए सरकार ने Sanchar Saathi पोर्टल पर एक खास सुविधा दी है, जिसे TAFCOP यानी Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection कहा जाता है. इसे चेक करने का तरीका बेहद आसान है:

1. अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में tafcop.sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलें.

2. यहां अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें, जो पहले से आपके नाम पर एक्टिव हो.

3. मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसे वेबसाइट पर डालकर वेरिफाई करें.

4. वेरिफिकेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर आपके नाम से रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिख जाएगी.

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें घर में लगा CCTV कैमरा हैक हो गया? जानें आसान तरीका

लिस्ट में कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखे जिसे आप पहचानते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहीं से आप उसे Not My Number बताकर रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित टेलीकॉम कंपनी उस नंबर की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उसे बंद कर देगी. इसी पोर्टल पर CEIR सुविधा के जरिए चोरी हुए या गुम मोबाइल फोन को भी ब्लॉक कराया जा सकता है, और Chakshu सर्विस से फ्रॉड कॉल या मैसेज की शिकायत की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: फोन में मौजूद वीडियो को Smart TV पर कैसे चलाएं? जानें ये आसान तरीका

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