अब 4 नहीं, सिर्फ होंगे 2 GST स्लैब... मोदी सरकार ने कर ली तैयारी, जानें कौन से स्लैब होंगे खत्म

केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत 5 फीसदी और 18 फीसदी की टैक्स दरों का प्रस्ताव रखा है. लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा. जीएसटी के मौजूदा 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 99 फीसदी वस्तुओं को संशोधित जीएसटी व्यवस्था में पांच प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा. तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार से खपत को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक संशोधित जीएसटी व्यवस्था में आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा. संशोधित जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. टैक्स की कुल दर 88 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी. पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी स्लैब की नई व्यवस्था से भी बाहर रखा जाएगा. जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे- पीएम मोदी प्रस्तावित जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिए गए उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे. इसके अलावा, अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स, 2035 तक एक स्वदेशी सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम जैसी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं. अगले महीने होगी जीएसटी परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें दरों को उचित बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी. जीएसटी की मौजूदा चार स्लैब में आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया है या उन्हें निचले कर स्लैब में रखा गया है. इसके विपरीत नुकसानदेह और लग्जरी सामानों पर सबसे अधिक कर लागू है. वित्त मंत्रालय ने कहा, ''जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में जीओएम की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी और उन्हें जल्द लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा." ये भी पढ़ें : RBI से पहले नेताजी ने स्थापित किया था बैंक ऑफ आजाद हिंद, भारत को मिली थी अपनी पहली करेंसी

Aug 15, 2025 - 20:30
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अब 4 नहीं, सिर्फ होंगे 2 GST स्लैब... मोदी सरकार ने कर ली तैयारी, जानें कौन से स्लैब होंगे खत्म

केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत 5 फीसदी और 18 फीसदी की टैक्स दरों का प्रस्ताव रखा है. लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा. जीएसटी के मौजूदा 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 99 फीसदी वस्तुओं को संशोधित जीएसटी व्यवस्था में पांच प्रतिशत वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा.

तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी

सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार से खपत को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक संशोधित जीएसटी व्यवस्था में आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा. संशोधित जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. टैक्स की कुल दर 88 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी. पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी स्लैब की नई व्यवस्था से भी बाहर रखा जाएगा.

जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे- पीएम मोदी

प्रस्तावित जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिए गए उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी सुधार डबल दीवाली के लिए लाए जाएंगे. इसके अलावा, अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स, 2035 तक एक स्वदेशी सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम जैसी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं.

अगले महीने होगी जीएसटी परिषद की बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें दरों को उचित बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी. जीएसटी की मौजूदा चार स्लैब में आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया है या उन्हें निचले कर स्लैब में रखा गया है. इसके विपरीत नुकसानदेह और लग्जरी सामानों पर सबसे अधिक कर लागू है. वित्त मंत्रालय ने कहा, ''जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में जीओएम की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी और उन्हें जल्द लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा."

ये भी पढ़ें : RBI से पहले नेताजी ने स्थापित किया था बैंक ऑफ आजाद हिंद, भारत को मिली थी अपनी पहली करेंसी

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