फिरोज ने खोला सैलून और ब्यूटी पार्लर तो आसपास के लोगों ने दी धमकी, हाई कोर्ट बोला- पीड़ित को सुरक्षा दी जाए

तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रशासन को सैलून चलाने वाले एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. इस व्यक्ति को लोगों के एक समूह ने धमकी दी थी, क्योंकि वह नाई समुदाय से नहीं है. कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को पुलिस को मामले की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता फिरोज खान ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 21 जून, 2025 को हैदराबाद के पास विकाराबाद शहर में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर व्यवसाय खोला था. फिरोज का कहना है कि उसी दिन लगभग 60-70 लोगों का एक समूह पार्लर में आया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. अभद्र भाषा में की बात और फिर दी धमकी फिरोज ने कोर्ट को बताया कि लोगों के समूह ने उससे कहा, ‘गैर-मंगली (नाई समुदाय) होकर सैलून की दुकान चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?’ फिरोज ने कोर्ट को बताया कि लोगों ने उससे अभद्र भाषा में बात की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में नामित व्यक्तियों और उनके व्यावसायिक परिसर पर हमला करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता को मिले सुरक्षा हाई कोर्ट ने गृह विभाग के सरकारी वकील की इस दलील को सुना और कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो और याचिकाकर्ता को अपना व्यवसाय करने में कोई बाधा न आए. ये भी पढ़ें:- पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून को लेकर मच गया बवाल, 42 बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने शहबाज सरकार को दिया ये आदेश

Jul 16, 2025 - 21:30
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फिरोज ने खोला सैलून और ब्यूटी पार्लर तो आसपास के लोगों ने दी धमकी, हाई कोर्ट बोला- पीड़ित को सुरक्षा दी जाए

तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रशासन को सैलून चलाने वाले एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. इस व्यक्ति को लोगों के एक समूह ने धमकी दी थी, क्योंकि वह नाई समुदाय से नहीं है. कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को पुलिस को मामले की जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता फिरोज खान ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 21 जून, 2025 को हैदराबाद के पास विकाराबाद शहर में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर व्यवसाय खोला था. फिरोज का कहना है कि उसी दिन लगभग 60-70 लोगों का एक समूह पार्लर में आया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया.

अभद्र भाषा में की बात और फिर दी धमकी

फिरोज ने कोर्ट को बताया कि लोगों के समूह ने उससे कहा, ‘गैर-मंगली (नाई समुदाय) होकर सैलून की दुकान चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?’ फिरोज ने कोर्ट को बताया कि लोगों ने उससे अभद्र भाषा में बात की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में नामित व्यक्तियों और उनके व्यावसायिक परिसर पर हमला करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता को मिले सुरक्षा

हाई कोर्ट ने गृह विभाग के सरकारी वकील की इस दलील को सुना और कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो और याचिकाकर्ता को अपना व्यवसाय करने में कोई बाधा न आए.

ये भी पढ़ें:- पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून को लेकर मच गया बवाल, 42 बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने शहबाज सरकार को दिया ये आदेश

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