देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर चला आरबीआई का चाबुक, जानें आखिर क्यों लगाया जुर्माना

RBI penalty on SBI: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर कुछ नियामकों का ठीक से पालन नहीं करने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने ऐसा ही कदम उठाया है. आरबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1,72,80,000 का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक, एसबीआई ने लोन और एडवांस  पर वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों, ग्राहक संरक्षण  अनिधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कस्टमर्स की जिम्मेदारी को सीमित करना और बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना में अनुशासन जैसे निर्देशों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया. आरबीआई का चला चाबुक RBI ने ये एक्शन नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की है. इससे जुर्माना बैंक की ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रवाधानों को ठीक तरह से पालन नहीं करने की वजह से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यानी दोनों ही मामलों में आरबीआई ने ये साफ किया है कि लगाए गए जुर्माने अनुपालन में कमियों के आधार पर हैं. ये जुर्माना बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं करते. इसका मतलब यह है कि RBI का उद्देश्य केवल यह इंगित करना है कि बैंकों ने नियामकीय दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया. इन जुर्मानों का ये मतलब नहीं है कि बैंकों और ग्राहकों के बीच किए गए सभी लेनदेन या समझौते अमान्य या अवैध हैं. गौरतलब है कि इस तरह के रेगुलेशंस का जब पालन नहीं होता है तो केन्द्रीय बैंक की तरफ से समय समय पर ऐसे एक्शन लिए जाते रहे हैं.  ये भी पढ़ें: भारत और पाकिस्तान सीजफायर के बीच आयी अच्छी खबर, जानकर चीन-पाक को लगेगी मिर्ची

May 12, 2025 - 11:30
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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर चला आरबीआई का चाबुक, जानें आखिर क्यों लगाया जुर्माना

RBI penalty on SBI: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर कुछ नियामकों का ठीक से पालन नहीं करने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने ऐसा ही कदम उठाया है. आरबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1,72,80,000 का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई के मुताबिक, एसबीआई ने लोन और एडवांस  पर वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों, ग्राहक संरक्षण  अनिधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कस्टमर्स की जिम्मेदारी को सीमित करना और बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना में अनुशासन जैसे निर्देशों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया.

आरबीआई का चला चाबुक

RBI ने ये एक्शन नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की है. इससे जुर्माना बैंक की ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रवाधानों को ठीक तरह से पालन नहीं करने की वजह से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यानी दोनों ही मामलों में आरबीआई ने ये साफ किया है कि लगाए गए जुर्माने अनुपालन में कमियों के आधार पर हैं. ये जुर्माना बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्शन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं करते.

इसका मतलब यह है कि RBI का उद्देश्य केवल यह इंगित करना है कि बैंकों ने नियामकीय दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया. इन जुर्मानों का ये मतलब नहीं है कि बैंकों और ग्राहकों के बीच किए गए सभी लेनदेन या समझौते अमान्य या अवैध हैं. गौरतलब है कि इस तरह के रेगुलेशंस का जब पालन नहीं होता है तो केन्द्रीय बैंक की तरफ से समय समय पर ऐसे एक्शन लिए जाते रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: भारत और पाकिस्तान सीजफायर के बीच आयी अच्छी खबर, जानकर चीन-पाक को लगेगी मिर्ची

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