UP सरकार का पूर्व अग्निवीरों काे तोहफा, इन विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण
सेना में 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर आने से पहले ही अग्निवीरों के लिए योगी सरकार ने सरकारी नौकरी की राह आसान कर दी है. योगी सरकार ने सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य के 4 विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण देने का लाभ मिलेगा. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में राहत देते हुए लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया है. इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को फायदा मिलेगा. आयु सीमा में भी किया गया बदलाव योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया है. पहले अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 वर्ष कर दिया गया है. यानी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. इस बदलाव से उन युवाओं को राहत मिलेगी जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा देने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे. वहीं आयु सीमा में छूट मिलने से उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा. ये भी पढ़ें-RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन लिखित और फिजिकल टेस्ट से भी छूट अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी राहत यह दी गई है कि इन 4 विभागों की संबंधित भर्तियों में उन्हें लिखित परीक्षा और फिजिकल दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी. उम्मीदवारों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. सेना में ट्रेनिंग और सेवा का एक्सपीरियंस रखने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव जरूरी माना जा रहा है. इससे भरती प्रक्रिया में उनके लिए कुछ चरण कम हो जाएंगे, हालांकि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के लागू नियमों और जरूरी शर्तों की जानकारी लेनी होगी. देश सेवा के बाद प्रदेश सेवा का अवसर अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर जरूरी होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. इसके अलावा सरकार का कहना है कि इन नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ाने की व्यवस्था को सुगम बनाया जा रहा है. इससे सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का अनुभव रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को देश सेवा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा. ये भी पढ़ें-NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
सेना में 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर आने से पहले ही अग्निवीरों के लिए योगी सरकार ने सरकारी नौकरी की राह आसान कर दी है. योगी सरकार ने सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य के 4 विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण देने का लाभ मिलेगा. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में राहत देते हुए लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया है. इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को फायदा मिलेगा.
आयु सीमा में भी किया गया बदलाव
योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया है. पहले अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 वर्ष कर दिया गया है. यानी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. इस बदलाव से उन युवाओं को राहत मिलेगी जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा देने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे. वहीं आयु सीमा में छूट मिलने से उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा.
ये भी पढ़ें-RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन
लिखित और फिजिकल टेस्ट से भी छूट
अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी राहत यह दी गई है कि इन 4 विभागों की संबंधित भर्तियों में उन्हें लिखित परीक्षा और फिजिकल दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी. उम्मीदवारों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. सेना में ट्रेनिंग और सेवा का एक्सपीरियंस रखने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव जरूरी माना जा रहा है. इससे भरती प्रक्रिया में उनके लिए कुछ चरण कम हो जाएंगे, हालांकि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के लागू नियमों और जरूरी शर्तों की जानकारी लेनी होगी.
देश सेवा के बाद प्रदेश सेवा का अवसर
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर जरूरी होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. इसके अलावा सरकार का कहना है कि इन नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए प्रदेश की सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ाने की व्यवस्था को सुगम बनाया जा रहा है. इससे सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का अनुभव रखने वाले पूर्व अग्निवीरों को देश सेवा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा.
ये भी पढ़ें-NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम
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