PM और RSS नेताओं के अभद्र कार्टून बनाने वाले ने माफीनामा प्रकाशित करने को कहा, SC ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रखी

PM मोदी और RSS नेताओं के अभद्र कार्टून बनाने और भगवान शिव के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के आरोपी हेमंत मालवीय ने माफीनामा प्रकाशित करने की बात कही है. मालवीय ने फेसबुक समेत अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट में माफी मांगने और भविष्य में ऐसे कार्टून न बनाने का प्रस्ताव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा. कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग के लिए भी कहा. मालवीय को जस्टिस सुधांशु धुलिया और अरविंद कुमार की बेंच ने 15 जुलाई को गिरफ्तारी से राहत दी थी. जस्टिस धुलिया के सेवानिवृत्त हो जाने के चलते मंगलवार, 19 अगस्त को मामला जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच में लगा. मालवीय के लिए पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वह कोर्ट में सौंपे माफीनामे को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करेंगे. मध्य प्रदेश सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने इस पर सहमति दी. हेमंत मालवीय के खिलाफ FIRध्यान रहे कि हेमंत मालवीय के खिलाफ इंदौर के RSS कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में इस साल मई में FIR दर्ज करवाई थी. एफआईआर में कहा गया था कि हेमंत ने आपत्तिजनक सामग्री डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है. 8 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. SC का खटखटाया दरवाजाहाई कोर्ट से राहत पाने में असफल रहने के बाद कार्टूनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि विवादित कार्टून 2021 का है. उसे किसी और व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी के साथ दोबारा पोस्ट कर दिया था. उन्होंने उस व्यक्ति के पोस्ट को शेयर कर दिया. इसके लिए वह माफी मांगने को तैयार हैं. बात को बेवजह बढ़ाया जा रहा है.  सोशल मीडिया पोस्ट निहायत आपत्तिजनक हालांकि, सुप्रीम कोर्ट भी इस दलील से सहमत नहीं हुआ था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, "आज कल लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं. याचिकाकर्ता के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट निहायत आपत्तिजनक हैं. उनमें स्पष्ट रूप से आपराधिक मामला बन सकता है." कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए मालवीय ने सार्वजनिक माफीनामा देने की बात कही थी. अब यह माफीनामा प्रकाशित किया जाएगा. ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने बिहार में किसको दी फ्लाइंग किस, मुस्कान से जीता सबका दिल

Aug 19, 2025 - 16:30
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PM और RSS नेताओं के अभद्र कार्टून बनाने वाले ने माफीनामा प्रकाशित करने को कहा, SC ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रखी

PM मोदी और RSS नेताओं के अभद्र कार्टून बनाने और भगवान शिव के बारे में अनुचित टिप्पणी करने के आरोपी हेमंत मालवीय ने माफीनामा प्रकाशित करने की बात कही है. मालवीय ने फेसबुक समेत अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट में माफी मांगने और भविष्य में ऐसे कार्टून न बनाने का प्रस्ताव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा. कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग के लिए भी कहा.

मालवीय को जस्टिस सुधांशु धुलिया और अरविंद कुमार की बेंच ने 15 जुलाई को गिरफ्तारी से राहत दी थी. जस्टिस धुलिया के सेवानिवृत्त हो जाने के चलते मंगलवार, 19 अगस्त को मामला जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच में लगा. मालवीय के लिए पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वह कोर्ट में सौंपे माफीनामे को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करेंगे. मध्य प्रदेश सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने इस पर सहमति दी.

हेमंत मालवीय के खिलाफ FIR
ध्यान रहे कि हेमंत मालवीय के खिलाफ इंदौर के RSS कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में इस साल मई में FIR दर्ज करवाई थी. एफआईआर में कहा गया था कि हेमंत ने आपत्तिजनक सामग्री डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है. 8 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था.

SC का खटखटाया दरवाजा
हाई कोर्ट से राहत पाने में असफल रहने के बाद कार्टूनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि विवादित कार्टून 2021 का है. उसे किसी और व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी के साथ दोबारा पोस्ट कर दिया था. उन्होंने उस व्यक्ति के पोस्ट को शेयर कर दिया. इसके लिए वह माफी मांगने को तैयार हैं. बात को बेवजह बढ़ाया जा रहा है. 

सोशल मीडिया पोस्ट निहायत आपत्तिजनक 
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट भी इस दलील से सहमत नहीं हुआ था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, "आज कल लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं. याचिकाकर्ता के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट निहायत आपत्तिजनक हैं. उनमें स्पष्ट रूप से आपराधिक मामला बन सकता है." कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए मालवीय ने सार्वजनिक माफीनामा देने की बात कही थी. अब यह माफीनामा प्रकाशित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने बिहार में किसको दी फ्लाइंग किस, मुस्कान से जीता सबका दिल

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