पानीपत के गांव के सरपंच चुनाव का ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खुलवाया, याचिकाकर्ता को विजेता घोषित करने का दिया आदेश

एक दिलचस्प घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत के एक गांव बुआना लाखू में हुए सरपंच चुनाव के 6 बूथों के ईवीएम की दोबारा गणना करवाई और याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने का आदेश दिया. बूथ नंबर 65 से 70 के ईवीएम की गणना 6 अगस्त को कोर्ट की एक रजिस्ट्रार ने की. दोबारा गणना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को दिया था. 11 अगस्त को रजिस्ट्रार की रिपोर्ट जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच में रखी गई. रिपोर्ट से सामने आया कि याचिकाकर्ता मोहित कुमार को पहले विजेता घोषित कुलदीप सिंह से 51 वोट अधिक मिले हैं. सरपंच चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था. इस साल 22 मार्च को पानीपत के एडिशनल सिविल जज ने विवादित बूथों के वोट की दोबारा गणना का आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता मोहित को विजेता घोषित किया जाए और पद संभालने दिया जाए. अगर इस चुनाव से जुड़ा कोई और विषय लंबित रह गया हो तो उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल (यानी पानीपत के सिविल जज) के सामने उठाया जा सकता है.

Aug 14, 2025 - 16:30
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पानीपत के गांव के सरपंच चुनाव का ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खुलवाया, याचिकाकर्ता को विजेता घोषित करने का दिया आदेश

एक दिलचस्प घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत के एक गांव बुआना लाखू में हुए सरपंच चुनाव के 6 बूथों के ईवीएम की दोबारा गणना करवाई और याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने का आदेश दिया. बूथ नंबर 65 से 70 के ईवीएम की गणना 6 अगस्त को कोर्ट की एक रजिस्ट्रार ने की.

दोबारा गणना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को दिया था. 11 अगस्त को रजिस्ट्रार की रिपोर्ट जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच में रखी गई. रिपोर्ट से सामने आया कि याचिकाकर्ता मोहित कुमार को पहले विजेता घोषित कुलदीप सिंह से 51 वोट अधिक मिले हैं.

सरपंच चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था. इस साल 22 मार्च को पानीपत के एडिशनल सिविल जज ने विवादित बूथों के वोट की दोबारा गणना का आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता मोहित को विजेता घोषित किया जाए और पद संभालने दिया जाए. अगर इस चुनाव से जुड़ा कोई और विषय लंबित रह गया हो तो उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल (यानी पानीपत के सिविल जज) के सामने उठाया जा सकता है.

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