केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख तक लेना होगा UPS से NPS चुनने का फैसला
Switch from UPS to NPS: सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए वन-टाइम, वन-वे स्विच की सुविधा शुरू की है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में वापस लौटना चाहते हैं. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पात्र कर्मचारियों और NPS के तहत रिटायर्ड हो चुके लोग 30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं. यह सुविधा एक बार मिलेगी और इसके बाद वापस दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा. मंत्रालय ने रखी हैं कुछ शर्तें मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी NPS में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर, 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन सकते. मंत्रालय ने UPS से NPS में स्विच करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. ये शर्तें हैं- पात्र कर्मचारी केवल एक बार NPS में स्विच कर सकते हैं और वापस UPS में स्विच नहीं कर सकते. कर्मचारी को यह विकल्प रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से कम से कम तीन महीने पहले चुनना होगा. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान मिल सके. UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ है. UPS के लिए कौन पात्र हैं? NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी समय सीमा से पहले UPS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. UPS चुनने की डेडलाइन NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए 30 सितंबर, 2025 है. आप UPS से NPS में कब स्विच कर सकते हैं? जिन कर्मचारियों ने शुरू में UPS का विकल्प चुना था, उन्हें अब NPS में वापस स्विच करने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन केवल तभी जब वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं. UPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान क्या है? इस स्कीम के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है. स्कीम के तहत कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि के आधार पर पेंशन दी जाएगी. अगर किसी कर्मचारी ने 3 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करता है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 परसेंट पेंशन के तौर पर मिलेगा. वहीं, 10 से 25 साल तक सेवा करने वालों के लिए पेंशन की राशि सेवा के वर्षों के अनुपात में तय की जाएगी. ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'गुड न्यूज', जानें कब तक होगा 3 परसेंट DA बढ़ने का ऐलान?

Switch from UPS to NPS: सरकार ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए वन-टाइम, वन-वे स्विच की सुविधा शुरू की है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में वापस लौटना चाहते हैं. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पात्र कर्मचारियों और NPS के तहत रिटायर्ड हो चुके लोग 30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं. यह सुविधा एक बार मिलेगी और इसके बाद वापस दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा.
मंत्रालय ने रखी हैं कुछ शर्तें
मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी NPS में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर, 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन सकते. मंत्रालय ने UPS से NPS में स्विच करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. ये शर्तें हैं- पात्र कर्मचारी केवल एक बार NPS में स्विच कर सकते हैं और वापस UPS में स्विच नहीं कर सकते. कर्मचारी को यह विकल्प रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से कम से कम तीन महीने पहले चुनना होगा. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान मिल सके. UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ है.
UPS के लिए कौन पात्र हैं?
NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी समय सीमा से पहले UPS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. UPS चुनने की डेडलाइन NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए 30 सितंबर, 2025 है.
आप UPS से NPS में कब स्विच कर सकते हैं?
जिन कर्मचारियों ने शुरू में UPS का विकल्प चुना था, उन्हें अब NPS में वापस स्विच करने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन केवल तभी जब वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं.
UPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान क्या है?
इस स्कीम के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है. स्कीम के तहत कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि के आधार पर पेंशन दी जाएगी. अगर किसी कर्मचारी ने 3 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करता है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 परसेंट पेंशन के तौर पर मिलेगा. वहीं, 10 से 25 साल तक सेवा करने वालों के लिए पेंशन की राशि सेवा के वर्षों के अनुपात में तय की जाएगी.
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